अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिलाधीश यशपाल ने कोरोना संक्रमण के नए केस पॉजिटिव मिलने पर फरीदाबाद के 13 स्थानों नामतः सेक्टर-11, सेक्टर-37,सेक्टर-28, गांव बड़खल, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, एसी नगर, फतेहपुर तगा, खोरी, सेक्टर-16, सेक्टर-3, चांदपुर अरुआ, मोहना व रनहेरा खेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इन कंटेनमेंट जोन में सोशल डिस्टेंसिंग,पब्लिक के स्वास्थ्य की जांच,संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग व जांच तथा क्वारेंटाइन व आइसोलेशन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएंगी।जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि कंटेनमेंट जोन एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर स्क्रीनिंग, थर्मल स्कैनिंग करेंगी तथा सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी विवरण लेंगी। सिविल सर्जन इन टीमों को सभी प्रकार के प्रोटेक्टिव उपकरण व डिवाइस उपलब्ध कराएंगे। कंटेनमेंट के इन सभी एरिया को नगर निगम की ओर से पूरी तरह सेनेटाइज किया जाएगा। जो भी टीम वहां सेनेटाइज करेगी, वह सुरक्षा के सभी उपकरण का इस्तेमाल अवश्य करें।
इन सभी एरिया में पब्लिक की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी तथा पुलिस विभाग की ओर से आवश्यक बेरिकेंटिंग व नाका लगाकर लोगों को आवागमन से रोका जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पुलिस विभाग की जरूरत के अनुसार बेरिकेंटिंग का कार्य किया जाएगा। ईएसआई एनआईटी -3 को कोविड अस्पताल बनाया गया है, इसलिए यहां पर इलाज की सभी सुविधाएं होनी चाहिए।आदेशों में स्पष्ट है कि कंटेनमेंट जोन में सूखा राशन , दूध, दवाइयां, सब्जियां व किरयाना का सामान सभी हाउसहोल्ड के घर पर पैकेट के रूप में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक व एचएसवीपी के प्रशासक समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। सामान डिलीवर करने वाला व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षा किट पहनकर घरों तक सामान पहुंचाएगा तथा इस दौरान वह किसी घर के न तो अंदर जाएगा और न ही किसी से किसी प्रकार का टच नहीं करेगा। यह कार्य प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा।इसी प्रकार कंटेनमेंट जॉन में रेगुलर बिजली व पानी की सप्लाई होनी चाहिए। संबंधित विभाग इसके लिए उचित कार्यवाही करें। इसी प्रकार एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति इन एरिया में की जाए। कंटेनमेंट जोन के लिए एसडीएम बड़खल को ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जो सभी प्रकार के प्रबंधों की निगरानी रखेंगे। व आवश्यक वस्तुएं के लिए लगाए गए अलग अलग नोडल अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी। इन कार्यों के लिए जो भी स्टाफ नियुक्त किया जाए, वह अपनी डयूटी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करें, अन्यथा उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।