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अपराध गुडगाँव

प्लाईवुड व्यापारी नौकर के नाम फर्जी फर्म बनाकर Rs. 19,90,35,263/- लेनदेन करने और टैक्सों की चोरी करने के आरोप में अरेस्ट।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर अपने नौकर के नाम से नकली  फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने व इस फर्म के माध्यम से लेनदेन करने व सरकार को इन्कम टैक्स ना देकर राज्य के खजाने को धोखा देने की गतिविधियों में लिप्त शातिर आरोपित बिजनेस मेन को थाना सदर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अरेस्ट किया है । पुलिस की माने तो आरोपित बिजनेस मेन  को पुलिस रिमाण्ड पर लेकर इस मामले में गहनता से पूछताछ करते हुए इसके द्वारा अपने नौकर के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज इत्यादि बरामद किए जाएंगे।

पुलिस बतातें हैं कि थाना सदर, गुरुग्राम में आबकारी एंव कराधान अधिकारी-सह-उचित अधिकारी राज्य कर, वार्ड-10 गुरुग्राम (पूर्व)  द्वारा एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया गया कि इनके रिकॉर्ड के अनुसार नमः इंटरप्राइजेज, ऑफिस न. 102, 1st Floor, situaated in Vashitat Commercial complex, Opp. Metro Pillar No. 52, M.G. Road, Sikanderpur Ghosi, Gurugram, Haryana नाम से रजिस्टर्ड फर्म का प्रोपराइटर मनोज कुमार, निवासी  C-114, गौरी शंकर एन्क्लेव, प्रेम नगर, नांगलोई ,दिल्ली है।  जिसके द्वारा इस फर्म के माध्यम से इनके रिकॉर्ड के मुताबित Rs. 19,90,35,263/- का लेनदेन किया गया है और राज्य के खजाने को धोखा देने की गतिविधियों में लिप्त है। जब इनकी टीम द्वारा फर्म के पते पर जाकर चेक किया गया तो वहां पर नमः इंटरप्राइजेज  नाम की कोई फर्म नही मिली और उसके प्रोपराइटर का स्थायी पता भी फर्जी मिला। मनोज कुमार ने धोखे से फर्जी दस्तावेज तैयार करके राज्य के खजाने को धोखा देने व नुकसान पहुँचाने के इरादे से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखे से फर्म रजिस्टर्ड करवाकर टीन नंबर प्राप्त किए और इस फर्म के माध्यम से यह लेनदेन करके राज्य के खजाने को नुकसान पहुँचाना चाहा। पुलिस का कहना हैं कि इस शिकायत पर थाना सदर, गुरुग्राम में मुकदमा न.  217, दिनाँक 15 मार्च -.2019, भारतीय दंड सहिंता की धारा 420/467/468/471  & 10 CST एक्ट  के तहत दर्ज  किया गया। संजीव कुमार, एसीपी  ट्रैफिक, गुरुग्राम की देखरेख में थाना सदर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई  करते हुए अपने गुप्त सूत्रों की सहायता से तथा पुलिस तकनीकी व पुलिस प्रणाली का प्रयोग करते हुए इस मुकदमे  में राज्य के खजाने को धोखा देने नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी फर्म रजिस्टर्ड कराने वाले शातिर आरोपित को बीते  23 जून -2021 को दिल्ली से अरेस्ट करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपित की पहचान वीरेंद्र सिंह पुत्र स्व. शिव पूजन सिंह निवासी मकान नंबर-76, 3rd फ्लोर, सैक्टर-22, रोहिणी, दिल्ली के रूप में हुई। आरोपित  को उपरोक्त मुकदमे  में अरेस्ट  किया गया व अदालत के सम्मुख पेश करके 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया। पुलिस की माने तो आरोपित से प्रारम्भिक पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इसने राज्य के खजाने को धोखा देने व टैक्स बचाने की नियत से इसने अपने नौकर के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए व इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसने फर्म रजिस्टर्ड करवाकर टीन नंबर प्राप्त कर लिए, ताकि यह किसी भी प्रकार का कर भुगतान ना करे और और यह पकड़ा ना जा सके। यह इस फर्म के माध्यम से खरीद व बेच व लेनदेन के काम करता था। आरोपित प्लाईबोर्ड खरीदने/बेचने का काम करता है। आरोपित  03 दिन के पुलिस  रिमाण्ड पर है। जिससे उपरोक्त मुकदमे  से संबंधित सभी तथ्यों की गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमाण्ड के दौरान ही इसकी निशानदेही पर इसके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज इत्यादि इसके कब्जा से बरामद किए जाएंगे। जांच अभी जारी हैं। 

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