अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला: आज पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुरेन्द्र पाल सिंह द्वारा अवैध वसूली के मामलों में सख्ती से कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल कुमार भल्ला, आरोपी आकाश भल्ला तथा आरोपी साहिल भल्ला निवासी सेक्टर-2 पंचकूला के नाम 3 शस्त्र लाइसेंसो को शस्त्र अधिनियम 1959, हरियाणा आर्म्स एक्ट 2016 की धारा 17 के तहत 3 शस्त्र लाइसेंस नम्बर- 18/2012, 70/2013 तथा 154/2015 को रद्द कर दिया गया है ।
पुलिस उपायुक्त पंचकूला नें बताया कि थाना सेक्टर- 5, थाना सेक्टर- 14 तथा थाना सेक्टर- 20 में उपरोक्त तीनों आरोपितों के खिलाफ अवैध वसूली, धोखाधडी ब्लैकमेलिंग के कुल 18 मामले दर्ज है । जिस मामलों में कार्रवाई की जाती है जो उपरोक्त आरोपितों द्वारा दबाव बनाकर ब्लैकमेंलिग धोखाधडी करने हेतु असले का दुरुपयोग करने हेतु उपरोक्त तीनों आरोपितों के नाम तीन शस्त्र लाइसेंस को रद्द किया गया ।
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