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अपराध दिल्ली नई दिल्ली

सागर पहलवान हत्याकांड में सुशील पहलवान के सहयोग करने वाले नीरज बवाना गिरोह गैंग के 4 कुख्यात बदमाश अरेस्ट।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: सागर पहलवान हत्याकांड में मुख्य आरोपित सुशील पहलवान के चार और साथियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ रोहिणी ने अरेस्ट किया। ये सभी आरोपित नीरज बवाना गैंग के सक्रीय सदस्य हैं। इन सभी आरोपितों को बीती रात कंझावला इलाके से अरेस्ट किया गया है। इन बदमाशों के नाम भूपेंद्र उर्फ़ भूपी,निवासी गांव-खीरी जसोर,जिला झज्जर, हरियाणा,आयु-38 वर्ष,मोहित उर्फ़ भोली,निवासी गांव-आसोदा,जिला झज्जर,हरियाणा , उम्र- 22 वर्ष, गुलाब पहलावन निवासी गांव-आसोदा, जिला-झज्जर, हरियाणा, उम्र- 24 वर्ष व  मंजीत उर्फ़ चुनिल लाल, निवासी  गांव-खरवाड़, जिला-रोहतक, हरियाणा, उम्र- 29 वर्ष हैं। ये सभी आरोपित छत्रपाल स्टेडियम में की गई सागर पहलवान की हत्या में सुशील पहलवान का सहयोगी पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ रोहिणी की टीम में एसआई सुदीप, एएसआई नरेन्द्र, एएसआई रविंदर, एएसआई दलबीर, एचसी विनोद कुमार, एचसी  कृष्ण, सीटी शामिल थे ।इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में अश्विनी, सीटी नवीन, सीटी परवीन व सीटी तरुण व सीटी तरुण ने सिंह की कुल देखरेख की। रोहिणी जिला दिल्ली के एसीपी/ऑपरेशन सेल ब्रजजीत सिंह ने दिनांक  25/26 मई -2021 की रात कंझावाला इलाके से काला असौदा-नीरज बवाना गैंग के चार सक्रिय और कुख्यात सदस्यों को पकड़ा है । ये सभी आरोपितों ने छत्रसाल स्टेडियम में सागर हत्या मामले में सुशील पहलवान के सहयोगी पाए गए थे। उन्होंने सागर की हत्या की पूरी साजिश और घटनाओं के क्रम का खुलासा किया। NBW उनके खिलाफ लंबित थे ।

पुलिस का कहना हैं कि आरोपितों  का विवरण गिरफ्तार 1.भूपेन्द्र उर्फ़ भूपी, निवासी गांव-खीरी जसोर, जिला झज्जर, हरियाणा, आयु-38 वर्ष, मोहित उर्फ़ भोली, निवासी  गांव-आसोदा, जिला झज्जर, हरियाणा, उम्र- 22 वर्ष, गुलाब उर्फ़ पहलावन, निवासी  गांव-आसोदा, जिला-झज्जर, हरियाणा, उम्र- 24 वर्ष, मंजीत उर्फ़ चुनिल लाल, निवासी गांव-खरवाड़, जिला-रोहतक, हरियाणा, उम्र- 29 वर्ष हैं। पुलिस की माने तो  04-05 मई -21 की मध्य रात्रि में छत्रसाल स्टेडियम के अंदर गोलीबारी के संबंध में पीएस मॉडल टाउन में एक सूचना मिली थी । इसके बाद आईओ छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे तो उन्हें ऑल्टो, होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और ब्रेजा समेत पांच कारें मिलीं।स्कॉर्पियो कार के अंदर एक लोडेड डबल बैरल गन और 3 राउंड और पार्किंग एरिया में दो दानाडास मिले। घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया और आईओ द्वारा एमएलसी एकत्र किए गए और घटनास्थल पर डबल बैरल गन सहित सभी कारों को जब्त कर लिया गया । मौके पर जांच के दौरान पता चला कि सुशील पहलवान और उसके साथियों ने घायल लोगों की पिटाई की थी। दिल्ली के पीएस मॉडल टाउन में 25/54/59 आर्म्स एक्ट की दर से मुकदमा नंबर -218/21,भारतीय दंड सहिंता की धारा 308/325/323341/ 506/188/268/34 आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी। बाद में मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। आरोपित  सुशील पहलवान को अजय के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और वे क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस रिमांड पर हैं।
पुलिस का कहना हैं कि ऑपरेशन और गिरफ्तारी बीते 25 मई -2021, स्पेशल स्टाफ, रोहिणी जिला दिल्ली के कार्यालय में सूचना मिली कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान की हत्या में शामिल काला असौड़ा टोली-नीरज बवाना गिरोह के चार लोग अपने सहयोगी कालका, निवासी गांव असौड़ा, जिला पुलिस से मिलने के लिए गांव घेवरा आ रहे हैं । झज्जर, हरियाणा.स्पेशल स्टाफ रोहिणी की टीम में एसआई सुदीप, एएसआई नरेन्द्र, एएसआई रविन्द्र, एएसआई दलबीर, एचसी विनोद, एचसी श्री कृष्ण, सीटी शामिल थे। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में अश्विनी, सीटी नवीन, सीटी परवीन व सीटी तरुण व सीटी तरुण ने सिंह की  देखरेख की।रोहिणी जिला दिल्ली के एसीपी/ऑपरेशन सेल ब्रजजीत सिंह ने घेवरा रेलवे क्रॉसिंग के पास जाल बिछाया। अलर्ट टीम ने गुप्त मुखबिर के जरिए चारों लोगों की शिनाख्त के बाद उन्हें पकड़ा।जांच कर चारों आरोपितों ने खुलासा किया है कि 04/05 मई -21 की मध्य रात्रि में वे छत्रसाल स्टेडियम गए थे। वे दो वाहनों, एक स्कॉर्पियो कार और ब्रीजा कार में रात करीब 12 बजे स्टेडियम पहुंचे। इसके बाद सक्रिय रूप से खुद को अपराध में शामिल किया। उन्होंने घटनाओं का क्रम और अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा सुनाया है। पुलिस सायरन सुनकर वे अपने वाहनों के साथ नहीं बच सके। लेकिन ऊपर बताई गई दोनों कारों और उनके हथियारों को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया । आगे की जांच चल रही है।

आरोपी प्रोफाइल 
1.भूपेन्द्र उर्फ़ भूपी पिता  राज कुमार, निवासी  गांव-खीरी जसोर, जिला-झज्जर, हरियाणा, आयु -38 वर्ष, वह मैट्रिक तक पढाई की है और पहले ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करता था,वर्ष 2000 में वह अपने गांव असौदा के एक गैंगस्टर राजीव उर्फ़ काला के संपर्क में आया। गैंगस्टरों ने वर्ष- 2000 में डकैती की थी और उक्त मामले में गैंगस्टरों को पनाह देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद वह राजीव उर्फ़ काला का करीबी सहयोगी बन गया औरवर्ष – 2011 तक गैंगस्टरों के साथ कई लूटपाट और हत्याओं को अंजाम दिया। वर्ष -2011 में वह दोहरे हत्याकांड में जेल गए और फरवरी- 2021 तक जेल में रहे। वर्ष -2020 में रोहतक, हरियाणा में कोर्ट परिसर में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों ने उसके गैंग लीडर राजीवउर्फ़ काला की हत्या कर दी थी।अब उसकी रिहाई के बाद वह अपने गैंग लीडर का बदला लेने के लिए अपने गैंग को पुनर्जीवित कर रहा था । वह पहले 9 मामलों में शामिल है।

2.मोहित उर्फ़  भोली पिता  सुभाष निवासी  गांव -आसोदा, जिला झज्जर, हरियाणा, उम्र- 22 वर्ष, मोहित उर्फ़ भोली, कक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त है। उसका भाई रोहित गैंगस्टर राजीव उर्फ़ काला निवासी  गांव असौदा का करीबी सहयोगी था और वर्तमान में जेल में बंद है। वर्ष- 2016 में गांव असौड़ा के एक सुरेश की हत्या के प्रयास की साजिश में प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टरों ने उसे शामिल किया था। इसके अलावा वर्ष- 2019 में वह फिर से प्रतिद्वंद्वी गिरोह की हत्या की साजिश में शामिल था। वह मई -2020 में जमानत पर रिहा हुआ था और इस गिरोह को पुन र्जीवित करने के लिए भूपेन्द्र उर्फ़ भूपी में शामिल हुआ था। वह पहले 5 मामलों में शामिल है।

3. गुलाब उर्फ़ पहलवान पिता  राम दीया निवासी  गांव-आसोदा, जिला झज्जर, हरियाणा, आयु- 24 वर्ष,गुलाब कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त हैं। उनके पिता की 2006 में मृत्यु हो गई और मां की 2016  में मृत्यु हो गई । अपने पिता की मौत के बाद वह अपराधियों की बुरी तरह से काम में पड़ गया और राजीव उर्फ़ काला असौदा गैंग में शामिल हो गया। साल- 2018 में उसने खुद को हत्या के प्रयास में शामिल किया और साल- 2019 में लाटर को अवैध फायर आर्म के साथ गिरफ्तार कर लिया। वर्ष- 2020 में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों ने उसे निशाना बनाया, जिसमें उसके दोस्त रविन्द्र उर्फ़ ढोला की मौत हो गई और उसे गोली लगने से चोटें आईं। इसके बाद से ही उसने अपना घर छोड़ दिया और बदला लेने के लिए काला असौदा गैंग के सदस्यों के साथ अपना समय बिताया। वह पहले 2 मामलों में शामिल है।

4.मंजीत उर्फ़ चुननील लाल पिता  रिहतश निवासी  गांव-खरवाड़, जिला-रोहतक, हरियाणा, उम्र – 29 वर्ष वह मैट्रिक के तहत शिक्षा ग्रहण किया हुआ हैं। वह इकलौता बेटा है और उसके पिता की 1994  में मृत्यु हो गई ।इसके बाद वह अपने पड़ोसी गांव के अपराधियों के संपर्क में आया और खुद को अवैध फायर आर्म्स सप्लाई करने में शामिल हो गया । वर्ष 2011  में उसे एक संक्षिप्त मुठभेड़ और 32  अवैध फायर आर्म्स (7 पिस्तौल और 25 कंट्री मेड पिस्टल) के बाद   गिरफ्तार किया गया था । जेल में वह राजीवउर्फ़ काला आसौदा के संपर्क में आया और उसके बाद अपने गिरोह के सदस्यों को हथियार सप्लाई करता था। उसे विभिन्न मामलों में राजीव उर्फ़ काला के साथियों के साथ कई बार गिरफ्तार किया गया।अब वह काला असौदा गैंग को मजबूत करने के लिए भूपेन्द्र उर्फ़ भूप्पी से जुड़ गया। वह पहले 4 मामलों में शामिल है।
आरोपित भूपेन्द्र की पिछली संलिप्तताउ र्फ़ भूपी निवासी गांव-खीरी जसोर,जिला-झज्जर, हरियाणा,आयु-38 वर्ष 1, केस एफआईआर-700/06, दिनांक 17.11.2006, भारतीय दंड सहिंता की धारा 148/149/186/332/353 आईपीसी,पीएस सिविल लाइन, रोहतक (एचआर) 2, केस एफआईआर 226/08, दिनांक.19.01.2008,भारतीय दंड सहिंता की धारा 279/304A/109 आईपीसी, पीएस सदर बहादुर गज (एचआर) 3,केस एफआईआर 359/08, दिनांक .09.09.2008, भारतीय दंड सहिंता की धारा  387/34 आईपीसी, 25/54/59 ए.एक्ट, पीएस सदर बहादुर गाघ (एचआर) 4,केस एफआईआर 267/ 08, दिनांक 31.10.2008, भारतीय दंड सहिंता की धारा 365/302/201/120बी आईपीसी, पीएस सांपला (एचआर) 5,केस एफआईआर 314/09 दिनांक .03.09.2009,भारतीय दंड सहिंता की धारा 302/120B/34 आईपीसी, 25/54/59 ए एक्ट पीएस सदर बहादुर गाघ (एचआर) 6, केस एफआईआर 15/10 ,दिनांक .12.01.2010, भारतीय दंड सहिंता की धारा  398/401 आईपीसी, 25/54/59 ए.एक्ट, पीएस सदर बहादुर गाघ (एचआर) 7. केस एफआईआर 258/12, दिनांक 03.08.2012,,भारतीय दंड सहिंता की धारा 42 P.अधिनियम.201/120B आईपीसी, पीएस शिवाजी कॉलोनी रोहतक (एचआर) 8, केस एफआईआर 60/13,दिनांक 10.02.2013, भारतीय दंड सहिंता की धारा 42 P.Act।420/ 201/ 120B आईपीसी, पीएस शिवाजी कॉलोनी रोहतक (एचआर) 9. केस एफआईआर 268/02, दिनांक 05.11.2002, भारतीय दंड सहिंता की धारा  392/34 आईपीसी, पीएस खाजवाला दिल्ली.गुलाब उर्फ़ पहलावन निवासी  गांव-आसोदा, जिला-झज्जर, हरियाणा,उम्र-24 वर्ष 1.केस एफआईआर 248/19, दिनांक .12.08.2019, भारतीय दंड सहिंता की धारा 25/54/59 A.Act,थाना .आसोदा (एचआर) 2.केस एफआईआर 224/18, भारतीय दंड सहिंता की धारा 307 आईपीसी, पीएस सदर बहादुर गज (मानव संसाधन)मंजीत उर्फ़ चुन्नीलाल निवासी  गांव-खरवाड़, जिला रोहतक, हरियाणा, उम्र-29 वर्ष, 1 केस एफआईआर 233/12, दिनांक .03.06.2012, भारतीय दंड सहिंता की धारा  307/148/149 आईपीसी, 25/54/59 ए.एक्ट, पीएसअर्बन एस्टेट रोहतक (एचआर) 2. केस एफआईआर 185/12, दिनांक 12.05.2012, भारतीय दंड सहिंता की धारा 341/323/506/34 आईपीसी, पीएस सांपला (एचआर) 3. केस एफआईआर 535/18,दिनांक10.08.2018, भारतीय दंड सहिंता की धारा 174A आईपीसी, पीएस सांपला (एचआर) 4. केस एफआईआर 567/18, दिनांक12.10.2018, भारतीय दंड सहिंता की धारा  आईपीसी, 25/54/59 ए.एक्ट, पीएस सांपला (एचआर)

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