अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने आपराधिक प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम जनता, बुजुर्ग व्यक्तियों व विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लाउड स्पीकर व डीजे का प्रयोग चलते वाहन या जनसभा में करने के लिए प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा लाउड स्पीकर व डीजे के प्रयोग के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्टï किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक दल व उ मीदवार प्रात: 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग न करेगा। यदि राजनैतिक दल या उ मीदवार या अन्य व्यक्ति लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग चलते वाहन में करना चाहते हैं, तो उन्हें वाहन पंजीकरण नंबर के साथ संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। यदि किसी वाहन में बिना किसी अनुमति के लाउड स्पीकर या अन्य सामान का प्रयोग होता पाया गया तो सामान सहित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रैस सिस्टम, डीजे या साउंड ए प्लीफायर के लिए अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या उपमंडल अधिकारी (ना.) से लेनी होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना न होने पर राजनैतिक दलों, उ मीदवारों व उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्टï किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक दल व उ मीदवार प्रात: 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग न करेगा। यदि राजनैतिक दल या उ मीदवार या अन्य व्यक्ति लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग चलते वाहन में करना चाहते हैं, तो उन्हें वाहन पंजीकरण नंबर के साथ संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। यदि किसी वाहन में बिना किसी अनुमति के लाउड स्पीकर या अन्य सामान का प्रयोग होता पाया गया तो सामान सहित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रैस सिस्टम, डीजे या साउंड ए प्लीफायर के लिए अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या उपमंडल अधिकारी (ना.) से लेनी होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना न होने पर राजनैतिक दलों, उ मीदवारों व उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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