Athrav – Online News Portal
हरियाणा

पलवल : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई हैं. डीजे और लाउडस्पीकर चलाने हेतु एसडीएम से परमिशन ले।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल: जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने आपराधिक प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम जनता, बुजुर्ग व्यक्तियों व विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लाउड स्पीकर व डीजे का प्रयोग चलते वाहन या जनसभा में करने के लिए प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा लाउड स्पीकर व डीजे के प्रयोग के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्टï किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक दल व उ मीदवार प्रात: 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग न करेगा। यदि राजनैतिक दल या उ मीदवार या अन्य व्यक्ति लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग चलते वाहन में करना चाहते हैं, तो उन्हें वाहन पंजीकरण नंबर के साथ संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। यदि किसी वाहन में बिना किसी अनुमति के लाउड स्पीकर या अन्य सामान का प्रयोग होता पाया गया तो सामान सहित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रैस सिस्टम, डीजे या साउंड ए प्लीफायर के लिए अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या उपमंडल अधिकारी (ना.) से लेनी होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना न होने पर राजनैतिक दलों, उ मीदवारों व उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

000

 

Related posts

चुनावी लॉलीपॉप: हर हाथ को काम, हर महिला को सुरक्षा और बुर्जगों को देंगे सम्मान: दुष्यंत चौटाला

Ajit Sinha

हरियाणा को जल्दी मिलेगा भ्रष्टाचार व नाकामियों में डूबी बीजेपी-जेजेपी सरकार से छुटकारा- हुड्डा

Ajit Sinha

गुरुग्राम मे सरकारी जमीन:एचएसवीपी की 2 एकड़ जमीन प्राइवेट कंपनी को बेच कर ठगे थे 2 करोड़, 2 वकील सहित 3 अरेस्ट 

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x