Athrav – Online News Portal
हरियाणा

पलवल:अस्पतालों को 31 मार्च से पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 के तहत बोर्ड से ऑथराईजेशन प्राप्त करना होता है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों,पशु चिकित्सालय , नर्सिंग होम, क्लीनिक, प्रयोगशालाओं तथा गैर बिस्तर अस्पतालों में 31 मार्च से पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 के तहत बोर्ड से ऑथराईजेशन प्राप्त करना होता है। लेकिन  अभी तक जिला फरीदाबाद व पलवल के कई ऐसे अस्पताल है, जिन्होंने बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ऑथराईजेशन प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत सभी सरकारी व निजी अस्पताल, पशु चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक व प्रयोगशालाओं को निर्देशित किया है कि वे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत ऑथराईजेशन के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें, अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।



Related posts

दिल्ली एम्स से आते ही एक्शन में दिखाई दिए अनिल विज, किए कई महत्वपूर्ण कार्य।

Ajit Sinha

हरियाणा: प्रथम बैंच मे 40 कुक कर्मचारीयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, डीजीपी मनोज यादव ने किया शुभारंभ

Ajit Sinha

हरियाणा सरकार ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय के 5 निजी सचिवों को मंत्री के सचिव के पद पर पदोन्नत किया है।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x