Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

दिन में भारी वाहनों को चलाने पर रोक, 30 जुलाई तक रात के 10 बजे से लेकर प्रात 4 बजे तक चलेंगें : डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने जिला में कावङियो की सुरक्षा के मद्देनजर आगामी 30 जुलाई तक रात्रि 10 बजे से सुबह चार बजे तक भारी वाहनों तथा डम्फरो को चल ने की इजाजत दी गई है, ताकि कावङ यात्रा सुचारू रूप से चले और कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।उपायुक्त ने जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से इसे जिला फरीदाबाद की समस्त सीमा में लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।



उपायुक्त द्वारा जारी आदेशोंनुसार मुख्य मार्गों पर आगामी 30 जुलाई तक कावड़ यात्रा के दौरान केवल रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 4 बजे तक चलने के आदेश पारित किए है। इनकी उलंघना करता पाए जाने वाले भारी वाहन तथा डंपर चालक आईपीसी की धारा–188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा । उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों की अनुपालना के लिए उपमंडल मैजिस्ट्रेट, सभी सहायक पुलिस आयुक्त, सचिव आरटीए, पुलिस आयुक्त यातायात व सम्बंधित क्षेत्र के एसएचओ तथा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट पूरा करवाना सुनिश्चित करेंगे । उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिव भक्त काल नदीकुज दिल्ली के रास्ते से फरीदाबाद में प्रवेश करेंगे,जो अलग-अलग स्थानों से होते हुए आगे बढेंगे ।

Related posts

चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनों के अंदर-अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 3 -3 प्रतियां देना अनिवार्य- पंकज अग्रवाल

Ajit Sinha

जिले के सेक्टर-9 में आज सुबह निकला 10 फुट का लंबा सांप, देख डर गए लोग।

Ajit Sinha

फरीदाबाद : हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा ‘विजन डाॅक्यूमेंट’ का लोकार्पण सीएम 25 अगस्त को शुभारंभ करेंगे

Ajit Sinha
error: Content is protected !!