अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2020 के लिए 8 फरवरी, 2020 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत प्रदेश के कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों, जो दिल्ली के मतदाता हैं, के लिए इस दिन ‘पेड हॉलिडे’ अधिसूचित किया है ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) की धारा 65 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केवल उन्हीं श्रमिकों को यह छूट दी गई है, जो राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और हरियाणा राज्य के कारखानों में काम कर रहे हैं।