अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: फरीदाबाद जिला कोर्ट परिसर के अन्दर साल 2006 में हुए गोलीकांड के मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए 4 वकीलों को धारा 307 में 6 साल की सजा सहित 2 हजार रुपए का जुर्माना, ओर धारा 506 के तहत 6 महीने की सजा ओर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोषी वकीलों मे अधिवक्ता ओ.पी शर्मा, एल.एन पाराशर, गौरव शर्मा और कैलाश शामिल है। दोषी पक्ष अब इस फैसले के खिलाफ आगे हाईकोर्ट में अपील करेगा।
बता दें कि ओ.पी शर्मा और एलएन पाराशर फ़रीदाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं और ओ.पी शर्मा हरियाणा पंजाब बार काउंसिल के पूर्व सदस्य हैं । इस हाई प्रोफाइल मामले में फैसला सुनाए जाने के चलते पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और दोषी वकीलों के समर्थन में की वकीलों की खासी भीड़ थी। गौरतलब हैं कि 31 मार्च 2006 को कोर्ट परिसर में कैंटीन और पार्किंग पर कब्जा करने को लेकर वकीलों के एक गुट ने कुछ वकीलों पर हमला किया था। इसमें छह वकील घायल हुए थे। इस गोलीकांड में वकील राकेश भड़ाना गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे
इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन आरोप साबित ना होने के कारण 20 लोगों को बरी कर दिया गया। 4 वकीलों को जिला एवं सत्र न्यायालय में अडिशनल सेशन जज राजेश गर्ग ने दोषी करार दिया था। दोषी वकीलों मे ओपी शर्मा, एलएन पाराशर, एवं गौरव शर्मा और कैलाश शामिल है। अदालत ने दोषी वकीलों को सजा सुनाते हुए आज अपना फैसला सुनाया है अदालत ने चारो दोषी वकीलों को धारा 307 में 6 साल की सजा सहित 2 हजार रुपए का जुर्माना, ओर धारा 506 के तहत 6 महीने की सजा ओर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है दोषी वकील पक्ष अब कोर्ट के इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनोती देगा