Athrav – Online News Portal
गुडगाँव

जिला प्रशासन ने खादय पदार्थों की जमाखोरी और काला बाजारी करने पर दो दुकानदारों के काटे चालान। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम : जिला प्रशासन ने आज पुनः खाद्य पदार्थों की जमाखोरी करने वालों तथा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर सामान बेचने वाले 2 दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए उनके चालान किए। इन दोनों दुकानदारों द्वारा  बिना एमआरपी के सामान बेचा जा रहा था । इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम में आज जिला में 21 दुकानदारों के यहां छापेमारी की जिनमें से अनियमितता पाए जाने पर दो दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनका चालान किया गया। उन्होंने बताया कि मदन पुरी के गली नंबर 3 स्थित राजू जनरल स्टोर तथा ज्योति पार्क स्थित दिव्य जनरल स्टोर मे बिना एमआरपी के सामान बेचा जा रहा था जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन की टीम में दोनों दुकानदारों का चालान कर दिया।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की टीम द्वारा लगाता विभिन्न स्थानों पर जाकर खाद्य सामग्री की जमाखोरी करने वाले थोक विक्रेताओं व दुकानो  के यहा छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर खाद्य पदार्थों की जमाखोरी करने वालों की अब खैर नहीं और उन पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार दुकानदारों में थोक विक्रेताओं से अपील कर रहा है कि वे खाद्य पदार्थों को बेचते समय नियमों का उल्लंघन ना करें और निर्धारित दरों पर ही सामान बेचे। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम मानवता का परिचय देते हुए एक दूसरे के हित में काम करें। लॉक डाउन के दौरान जहां जिला की विभिन्न संस्थाएं वे लोग गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं वही इसके विपरीत कुछ लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और खाद्य पदार्थों के रेट गलत तरीके से बढ़ा कर सामान बेच रहे हैं। उन्होंने पुनः आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस दौरान मानवता का परिचय दें और निर्धारित दरों पर ही खाद्य पदार्थ बेचे।

Related posts

वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित DHBVNL में लाइन लॉसेस हुए कम – पीके दास

Ajit Sinha

चुनाव प्रचार सामग्री में प्रकाशक व प्रकाशन करवाने वाले का उल्लेख होना जरूरी: उपायुक्त

Ajit Sinha

हत्या व डकैती के मामले में उम्रकैद की सजा के दौरान पैरों जम्प करने वाला शातिर आरोपित 30 साल बाद अरेस्ट।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!