Athrav – Online News Portal
अपराध हरियाणा

जिला प्रशासन ने पांच किसानों के खिलाफ खेत में गेहूं की फसल के अवशेषों के जलाने पर की मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल:कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपमंडल अधिकारी कुलदीप सिंह तेवतिया ने बताया कि होडल क्षेत्र के गांव भुलवाना के किसान गिर्राज  व छोटे लाल तथा पलवल क्षेत्र के गांव छज्जू नगर के किसान जगदीश, रमेश व कर्ण द्वारा अपने खेतों में गेंहू की फसल के अवशेषों को जलाने पर संबंधित थानों में राष्टीय  हरित अधिकरण के नियमों के दृष्टिïगत मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के अंतर्गत जिला में फसल अवशेष जलाने पर धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार के फसल अवशेषों को जलाने पर पूर्णतय: प्रतिबंध है। संज्ञान में आया है कि प्रतिबंध होने के वाबजूद भी कुछ किसान गेंहू की कटाई के बाद फसलों के अवशेषों को खेतों में जला रहे हैं.उपमंडल अधिकारी कुलदीप सिंह तेवतिया ने जिला के सभी किसानों से आह्वान  किया है कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में अपने फसल अवशेषों को न जलाएं इसकों खेतों में ही जोतकर डीकम्पोस्ट अथवा आधा कट्टा  यूरिया डालकर गलाया जा सकता है, जिसमें पर्यावरण के साथ-साथ मित्र कीटों का बचाव होगा और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

Related posts

केन्द्र सरकार ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हरियाणा पुलिस के प्रयासों को सराहा, मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान – मनोज यादव  

Ajit Sinha

फरीदाबाद: झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों द्वारा उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया।  

Ajit Sinha

पलवल ब्रेकिंग न्यूज़: मंगलवार को हुई हिंसा के मामले में गदपुरी थाने में 2000 लोगों के खिलाफ कातिलाना हमला करने का केस दर्ज  

Ajit Sinha
error: Content is protected !!