अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: लॉकडाउन के चलते 1 अप्रैल से पहले बिके बी.एस.-4 वाहनों के पंजीकरण की तिथि अब बढाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। लॉक डाउन के मद्देनजर मार्च माह में इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। अत: अब किसी भी कार्य दिवस में 30 अप्रैल तक इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त वत्सल वशिष्ठï ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बी.एस.-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। जिस व्यक्ति ने बी.एस.-4 वाहन खरीदें है वह 30 अप्रैल 2020 तक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
रजिस्टे्रशन के दौरान वाहन चालकों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आर.टी.ए. कार्यालय ने ऐसे वाहन चालाकों को राहत देते हुए 30 अप्रैल तक ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने का अवसर दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आर.टी.ए. कार्यालय में रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों की विंडो खोली जाएंगी। केवल उन्हीं लोगों की फाइलें जमा की जाएंगी, जो शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ-साथ फेस मास्क पहनकर आएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
फार्म नंबर-20, फार्म नंबर-21 (सेल सर्टिफिकेट), फार्म नंबर-22 (डीलर द्वारा दिया गया फार्म), इन्वॉइस (बिल), इंश्योरेंश, टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (टी.आर.सी.), दो एड्रेस पू्रफ, सेल्फ डिक्लेरेशन तथा पैन कार्ड।