अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने इन आदेशों में जरूरी सेवाओं से संबंधित गतिविधियों, मल्टीपल शिप्टों में चलने वाली औद्योगिक इकाइयों, राष्ट्रीय व राज्यीय राजमार्गों पर चलने वाले भारी वाहनों तथा जो व्यक्ति बस, ट्रेन या एयरलाइंस से आने के बाद अपने गंतव्य की ओर जा रहा है, को छूट दी है।
उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चे, बीमार व्यक्ति व गर्भवती महिलाएं अगर स्वास्थ्य संबंधी जरूरी कारण नहीं हो तो हर समय अपने घर पर रहें।जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि सरकार की ओर से कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। जिला में विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान व दुकाने खोलने की अनुमति दी गई है, इसलिए कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते लोगों के स्वास्थ्य व उनकी सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले भर में शाप्स और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मंगलवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। यह दुकान व प्रतिष्ठान मंगलवार को बंद रहेंगे। इनमें सभी प्रकार की एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। यह आदेश आगामी 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। आदेशों की आवेला करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।