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चंडीगढ़: प्रमाण-पत्र, कम्पार्टमेंट व अनुत्तीर्ण कार्ड व माइग्रेशन प्रमाण-पत्र पहली सितम्बर से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से ले सकेंगें।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चण्डीगढ़: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा मार्च-2020 में आयोजित की गई सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के विद्यालयी परीक्षा र्थियों के प्रमाण-पत्र, कम्पार्टमैन्ट व अनुत्तीर्ण कार्ड तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में पहली सितम्बर को भेजे जा रहे हैं। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों के मुखिया अपने-अपने विद्यालयों के परीक्षा र्थियों के पास प्रमाण-पत्र, कम्पार्टमेंट व अनुत्तीर्ण कार्ड तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र पहली सितम्बर को प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक तथा 2 सितम्बर को प्रात: 9 बजे से सायं 4 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या उनके द्वारा निर्धारित अन्य स्थान से बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारी से प्राप्त कर सकते हैं।        

उन्होंने बताया कि जिला भिवानी के सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी के पास प्रमाण-पत्र,कम्पार्टमेंट /अनुत्तीर्ण कार्ड तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र बोर्ड मुख्यालय के अध्यापक भवन में जबकि जिला दादरी के मामले में ये सभी प्रमाण-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दादरी में वितरित किये जायेंगे। प्रवक्ता ने आगे बताया कि यदि विद्यालय मुखिया स्वयं ये प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सकते तो वे अपने विद्यालय के किसी भी अध्यापक/प्राध्यापक को इस कार्य के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय के मुखिया द्वारा जिस अध्यापक या प्राध्यापक को प्राधिकृत किया जाता है वे अपने साथ प्राधिकरण का पत्र अवश्य लेकर आयें अन्यथा उनको प्रमाण-पत्र नहीं दिये जायेंगे। प्राधिकरण पत्र न होने के कारण प्रमाण-पत्र न मिलने की जिम्मेवारी संस्था की होगी।       

 उन्होंने बताया कि यदि विद्यालय के मुखिया किन्हीं अपरिहार्य कारणों से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी कक्षा के प्रमाण-पत्र दस्ती प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में ये प्रमाण-पत्र ऊपर वर्णित तिथियों के पश्चात् बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त करने होंगे। इसकी जिम्मेवारी संस्था के मुखिया की होगी। उन्होंने आगे बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रमाण-पत्रों के वितरण का कार्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही करवाया जाएगा।

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