अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए वेबसाइट से डाऊनलोड की गई जमीन की जमाबंदी को वैध मानने का निर्णय लिया है। एक क्लिक पर घर बैठा व्यक्ति जमाबंदी की नकल निकाल सकता है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला, जिनके पास राजस्व एवं विकास व पंचायत विभाग का प्रभार भी है,
ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के लोगों को, जिनके पास अपनी जमीन है, ऋण, कोर्ट केस या अन्य कार्यों के लिए अपनी जमीन की जमाबंदी की कॉपी (नकल) लेने के लिए पटवारी के पास या किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता था। इसके बाद उसको मोहर लगवाकर व हस्ता क्षर करवा कर प्रमाणित करवाना पड़ता था। इस सारी प्रक्रिया में जमीन मालिक को चक्कर काटने पड़ते थे और समय व धन भी खर्च करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लोगों की तकलीफ को समझते हुए इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाया।
अब प्रदेश का कोई भी भूमि मालिक www.jamabandi.in वेबसाइट से अपनी जमाबंदी का डॉक्यूमेंट घर बैठे (किसी भी स्थान से) ही डाऊनलोड कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट पर किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है । वेबसाइट पर अपने आप ही डिजिटल वेरिफिकेशन तथा प्रमाणीकरण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वेबसाइट से डाऊनलोड जमाबंदी का डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैध होगा।.