अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:जिलाधीश यशपाल ने जिला के विभिन्न निजी अस्पतालों को कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को रोजाना नियमित रूप से देने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश 22 अप्रैल 2021 को जारी किए गए 410-430 एफआरए आदेश की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की नोडल अधिकारी रूबल रवीश ईटीओ (पूर्व) मोबाइल नंबर 78 38 3138 31 को संजीता कोचर ईटीओ (नार्थ) मोबाइल नंबर 70 15910 803 के स्थान पर बदलने के आदेश भी आगामी आदेशों तक जारी किए हैं ।
जिलाधीश द्वारा जारी इन आदेशों में कहा गया है कि इस संबंध में आयोजित जिला टास्क फोर्स की कई बैठकों में चर्चा की जा चुकी है कि कई निजी अस्पताल इस संबंध में नियमित रूप से सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। अतः आदेशों के मुताबिक अब नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों द्वारा संबंधित सूचना निर्धारित वेबपोर्टल लिंक पर नियमित रूप से दी जा रही है। इस कार्य के लिए आरक्षित अधिकारीगण चारू चित्रा ईटीओ (नार्थ) मोबाइल नंबर 95 780 1771 रेनू यादव ईटीओ (साउथ) मोबाइल नंबर 99 1011 9595 श्वेता ईटीओ (पश्चिम) मोबाइल नंबर 94 16 92 9506 तथा जया सोलंकी ईटीओ (पश्चिम) मोबाइल नंबर 98 99 11 4291 नोडल अधिकारियों का सहयोग करेंगी । आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंधित प्रोविजंस एवं आईपीसी की धारा-188 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संबंधित अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी ।
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