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नोएडा

किसानों की अविवाहित पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार मिलेगा।

अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट 
नोएडा सेक्टर-छह स्थित कार्यालय में प्राधिकरण 203वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, नोएडा व ग्रेटर नोएडा चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 25 प्रस्तावों को बोर्ड सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें किसानों की अविवाहित पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिया जाना, आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्त में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को बदल कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र करने, कृषक श्रेणी की आवासीय भूखंड योजना 2011 के आवंटियों की आवंटित धनराशि 30 दिन की बजाय 90 दिन में जमा करने, डिफाल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा करने, लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसद की छूट दिए जाने के शामिल थे जिन्हें चर्चा के बाद पास कर दिया गया। 

नोएडा प्राधिकरण ने धरना प्रदर्शन किसानों को रिझाने के लिए कई प्रस्ताव पास किए  है जिस में किसानों की अविवाहित पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसान परिवार की परिभाषा में अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस बदलाव के बाद 400 से 500 किसानों को लाभ मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्त में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को विस्तारित कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र किया गया। यहीं नहीं कृषक श्रेणी की आवासीय भूखंड योजना 2011 के आवंटियों की आवंटित धनराशि 30 दिन की बजाय 90 दिन में जमा करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें टाइम एक्सटेंशन के लिए अतिरिक्त रकम नहीं देनी होगी। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक पास किए  एक प्रस्ताव के अनुसार भूखंड की पूर्व राशि जमा कराने के लिए 60 दिन के स्थान पर 90 दिन का समय बिना ब्याज के देना होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आवासीय भवनों की योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणी के आवंटित भवनों के लिए बकाया या डिफाल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा कर सकते हैं। ओटीएस योजना दो अक्टूबर से एक दिसंबर तक लाई जाएगी। योजना के तहत कितना ब्याज माफ किया जाए। इसकी गणना पैनल करेगा। वहीं इस अवधि में लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में सौ फीसद की छूट दी जाएगी। कोविड-19 के समय अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए छह माह का समय नि शुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया था। शासन ने स्पष्ट किया कि यह नि शुल्क टाइम एक्सटेंशन सभी परिसंपत्तियों पर लागू होगी। औद्योगिक व संस्थागत विभाग में भूखंड आवंटन की धन राशि एकमुश्त जमा करने वाले आवेदकों को वरीयता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं आवास भवन विभाग के किराया क्रय अभिधृत अनुबंध (एचपीटीए) के आधार पर कब्जा प्राप्त किए। ऐसे आवंटी जिनके द्वारा किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है ऐसे डिफाल्टर आवंटियों को लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर उनके द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि को प्राधिकरण जब्त कर लेगा।इस बैठक में अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार समेत नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी, ग्रेटर नोएडा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने भाग लिया

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