अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम में सतीश कुमार बनाम मैर्सज सैपसेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड तथा जी.एस.दत्ता बनाम मैर्सज सुपरटेक लिमिटड के विरुद्ध एक्सयूकीशन पिटीशन की सुनवाई करते हुए प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आदेश कुमार त्यागी, प्रबन्ध निदेशक, सेपसेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. सुपरटेक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक राम किशोर अरोड़ा, अनिल कुमार जैन तथा जी एल खैरा, अनिल कुमार शर्मा, सुश्री मन्दीपा जोशी तथा प्रदीप कुमार गोयल, प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशक के विरुद्ध प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना करने तथा डिकरी सेटिस्फाई न करने पर क्यों न गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए शोकॉस नोटिस जारी करके उन्हें जेल मे भेजा जाए ।इससे पूर्व, सतीश कुमार चावला व मैर्सज सेपसेट प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मामले में प्राधिकरण ने खरीददार के फ्लैट जोकि पारसडयू सेक्टर-106, गुरुग्राम में बुक किया था, जोकि शिकायतकर्ता को 6 सितम्बर, 2017 तक देना था, को देरी से देने के कारण दिए गए ब्याज की राशि 38,10,725 रुपये डिकरी की राशि उनके बैंक खाते अटैच करने के लिए बैंक मैनेजर इंडसलैंड बैंक, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली को आदेश पारित किया था।
किन्तु नोटिस की प्राप्ति के बावजूद तथा स्मरण पत्र जारी करने के पश्चात भी बैंक मैनेजर ने प्राधिकरण के आदेश की पालना नहीं की तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई सूचना भेजी। इस बारे में प्राधिकरण द्वारा इस चूक को गंभीर मानते हुए बैंक मैनेजर को शोकॉज नोटिस भेजने का निर्णय लिया कि क्यों न उसके विरुद्ध प्राधिकरण के आदेश की पालना न करने के फलस्वरूप कार्रवाई शुरु की जाए । इसके अलावा, बैंक मैनेजर द्वारा 15 दिन के अन्दर-अन्दर डिकरी की राशि न भेजने तथा कोई संतोषजनक जवाब न देने की स्थिति में उसे व्यक्तिगत स्तर पर प्राधिकारण के सम्मुख उपस्थिति होकर ब्यान दर्ज कराने के लिए आदेश जारी किए गए किन्तु बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद भी बैंक मैनेजर प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होने के असफल रहा। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण ने बेंक मैनेजर को आदेश जारी किया कि वह 50,000 रुपये की प्रतिभूति प्रस्तुत करते हुए प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित हो अन्यथा उसे जेल भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।आगे प्राधिकरण ने सेपसेट प्रॉपर्टीज लिमिटेड को भी निर्देश दिए कि वह अपनी चल एवं अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत करे तथा संपत्ति के बारे में एक शपथ पत्र दाखिल करे। नोटिस की प्राप्ति के बावजूद भी प्रोमोटर के प्रबंध निदेशक द्वारा उत्तर नहीं दिया गया और प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुआ। इस चूक के लिए हरियाणा भू संपदा प्राधिकरण के चेयरमैन डा. के.के.खंडेलवाल ने सुनवाई के आदेश जारी किए कि कंपनी के प्रबंध निदेशक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए तथा उन्हें प्राधिकरण के सम्मुख पेश किया जाए कि क्यों न शोकॉज नोटिस जारी करते हुए उन्हें जेल में भेजा जाए ।इसी प्रकार, जी.एस. दत्त व सुपरटेक के मामले की सुनवाई करते हुए प्राधिकरण ने निर्देश दिए कि वह अपनी चल एवं अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत करे तथा संपत्ति के बारे में एक शपथ पत्र दाखिल करे। नोटिस की प्राप्ति के बावजूद भी प्रमोटर के प्रबंध निदेशक द्वारा उत्तर नहीं दिया गया और प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुआ। इस चूक के लिए प्राधिकरण के चेयरमैन डा. के. के. खण्डेलवाल ने सुनवाई के आदेश जारी किए कि कंपनी के प्रबन्ध निदेशक को, जहां उनका कार्यालय तथा निवास स्थित है के संबंधित एसएचओ तथा पुलिस कमिश्नर के द्वारा गिरफ्तार किया जाए तथा उन्हें प्राधिकरण के सम्मुख पेश किया जाए कि क्यों न शोकाज नोटिस जारी करते हुए उन्हें जेल में भेजा जाए । प्राधिकरण के यह आदेश डिकरी की राशि 53,97,175 रुपये की अदायगी के लिए हैं जो कि कम्पनी के विरुद्ध जारी किए गए थे क्योंकि उन्होंने अरावली प्रोजेक्ट सेक्टर-79, गुरुग्राम में बुक किए गए फ्लैट को समय पर नहीं दिया था जोकि 28 फरवरी, 2017 तक दिया जाना था। प्राधिकरण के यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा सभी प्रमोटर्स जोकि आदेशों की अवलेह ना करेंगे उनके लिए एक स्पष्ट मैसेज है।डॉ. खण्डेलवाल ने कहा कि हरियाणा भू-सम्पदा प्राधिकरण,गुरुग्राम यह सुनिश्चित करता है कि वास्तव में घर खरीदने वालों को एक राहत मिले और यह तभी संभव होगा जब प्रोमोटर द्वारा प्राधिकरण के आदेशों की पालना की जाएगी तथा डिकरी सेटिस्फाई करेंगे। यदि यहां प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश की अवलेहना करता है या उसके द्वारा पारित डिकरी को सैटीसफाई नहीं करता है तो प्राधिकरण अवलेहना करने वाले प्रोमोटर के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।
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