अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: अपने आप का कुख्यात सरगना के रूप में परिचित कराते हुए फोन पर 50 लाख रुपए मांगने व रुपए न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपित को अपराध शाखा ,डी.एल.एफ. फेस-4 की टीम ने अवैध हथियार सहित अरेस्ट किया हैं। इस आरोपित ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी देने की साजिश रची थी । आरोपित के खिलाफ पहले भी हत्या का कोशिश , मारपीट, चोटें मारकर छीनाझपटी व न्यायालय में झूठे साक्ष्य पेश करने इत्यादि अपराधों के कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल , 2 जिन्दा कारतूस व एक वैगनआर कार बरामद किए हैं। ये खुलासा आज आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने किए।
एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा गत 26 मार्च 2022 को पुलिस थाना सुशांत लोक, गुरुग्राम में रोहित कपूर निवासी डी.एल.एफ. फेस-5, गुरुग्राम ने हाजिर आकर एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि उसको एक अज्ञात नम्बर से वाट्सएप कॉल आई और कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं का परिचय पहले तो नीरज बवाना बताया फिर उसने दोबारा से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उसको 02 दिन के अन्दर 50 लाख रुपए देने की मांग की और 02 दिन के अंदर रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। उनका कहना हैं कि प्राप्त शिकायत पर थाना सुशांत लोक, गुरुग्राम में भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त क्राइम राजीव देसवाल व एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने इस मुकदमे में दोषी को तुरंत पकड़ने के निर्देश दिए जिस पर निरीक्षक संदीप, प्रभारी अपराध शाखा डी.एल.एफ. फेस-4 की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपने गुप्त सूत्रों की सहायता से व अपनी समझबूझ से इस मामले में 50 लाख रुपयों की मांग करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित को कल गत 27 मार्च 2022 को कादरपुर चौक, गुरुग्राम से अवैध हथियार सहित अरेस्ट कर लिया। आरोपित ने अपना नाम दीपक उर्फ मीठी, निवासी गांव फज्जुपुर नीमका, थाना बी.पी.टी.पी., जिला फरीदाबाद* के रूप में हुई।
उनका कहना हैं कि आरोपित से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपित दीपक के एक दोस्त का दोस्त उपरोक्त मुकदमे में शिकायतकर्ता के पास पहले ड्राइवर की नौकरी करता था और वह जानता था कि मुकदमे में शिकायतकर्ता का अच्छा काम है और अच्छे पैसे वाला है तो उस ड्राईवर ने अपने एक दोस्त को यह बातें बताई और उस ड्राइवर व उसके दोस्त ने उक्त आरोपित दीपक के साथ मिलकर उसको धमकी देने व 50 लाख रुपए की मांग करने की योजना बनाई। योजना अनुसार आरोपित दीपक उर्फ मीठी ने एक अनजान व्यक्ति के मोबाईल नम्बर से वाट्सएप चलाया ताकि पुलिस इस तक ना पहुंच सके और उसकी पहचान ना हो सके। इस व्हाट्सएप नम्बर से आरोपित ने इस मुकदमे में शिकायतकर्ता को फोन करके नीरज बवाना के रूप में अपना परिचय कराते हुए उससे 50 लाख रुपयों की मांग की तथा रुपए 2 दिन में ना देने पर उसको जान से मारने की धमकी देने की वारदात को अंजाम दिया। आरोपित दीपक से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि यह एक आपराधिक मामले में जेल में बंद था और जनवरी-2022 में जेल से बाहर आया था। उसके बाद उसने अपने अन्य साथी/दोस्त आरोपितों के साथ मिलकर इस मुकदमे की वारदात देने की योजना बनाई और योजनानुसार अंजाम भी दिया। आरोपित दीपक के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट, चोटें मारकर छीनाझपटी व न्यायालय में झूठे साक्ष्य पेश करने इत्यादि अपराधों के निम्नलिखित मुकदमे दर्ज है-
*1. मुकदमा न.349/17 धारा 148/149/307/323/324/341/379 B/506 IPC थाना कोतवाली जिला फरीदाबाद।*
*2. मुकदमा न. 186/20 धारा 307/506/34 IPC 25-54-59 A. ACT थाना कोतवाली जिला फरीदाबाद।*
*3. मुकदमा न. 244/20, धारा 195/34/506 IPC 25-54-59 A. ACT थाना BPTP जिला फरीदाबाद।*
*4. मुकदमा न. 101/20, धारा 148-149/323/379B/452/506 IPC थाना BPTP जिला फरीदाबाद।पुलिस आज आरोपित दीपक को अदालत के सम्मुख पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और इससे और गहनता से पूछताछ की जाएगी।