अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: मजदूर आवास संघर्ष समिति के अध्यक्ष निर्मल गोराना ने बताया कि आज शुक्रवार को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में ऐसी नगर(127 मजदूर परिवार) एवं कृष्णा नगर (196 मजदूर परिवार) के घर के संबंध में सुनवाई हुई एवं लगभग1 घंटे के लगभग चली बहस के बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तत्काल राहत मजदूरों को स्टे देकर प्रदान की।
मामला यह है कि ऐसी नगर के 187 परिवारों एवं कृष्णा नगर के 196 परिवारों को नॉर्दन रेलवे ने घर खाली करने के नोटिस मार्च माह में दिए थे। रेलवे के पास इस जमीन पर किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग नहीं है और ना ही यह जमीन सार्वजनिक हित के उद्देश्य से काम ली जाएगी । मामला गंभीर होता तब नजर आया जब नगर निगम के अधीनस्थ जमीन पर बने घरों को भी घर खाली करने के नोटिस रेलवे ने भी दे डाले।
निर्मल गोराना ने बताया कि मजदूर आवास संघर्ष समिति लगातार रेलवे से जमीन का नक्शा मांग रही है पर रेलवे नक्शा नहीं दे पा रही है और तो और रेलवे के पास कोई कागज नहीं है जिस से जमीन का क्लेम किया जा सके। आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रेलवे से लिखित में जवाब मांगा है।
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