अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:सर्वोच्च न्यायालय के आदेषानुसार दिनांक 1 जुलाई, 2022 से प्लास्टिक से बने 19 प्रकार के सामान के इस्तेमाल पर सम्पूर्ण रोक लगाई जा रही है। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-इस श्रृंखला में आज नगर निगम सभागार में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाएं गए प्रतिबन्ध को पूर्णतः लागू करने के लिए अतिरिक्त निगम आयुक्त की अध्यक्षता में इन्फोर्समेन्ट टीम तथा एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों को सही प्रकार से लागू करने के लिए ¬प्रषिक्षण दिया गया।
इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी को षपथ भी दिलवाई गई कि वह न तो इस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे और न ही किसी को करने देंगे।निगमायुक्त ने जन साधारण से अपील की है कि वे इन उपरोक्त वर्णित 19 प्रकार के प्लास्टिक से बने सामानों का प्रयोग न करें अन्यथा उनके विरूद्ध न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी,बल्कि उनका सामान भी जब्त किया जायेगा और भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जायेगा।
1. Ear Buds with plastic sticks
2. Glasses
3. Cigarette packets
4. Plastic sticks for balloons
5. Forks
6. Plastics/PVC banner less than 100 microns
7. Plastic flags
8. Spoons
9. Stirrers
10.Candy sticks
11. Knives
12. Ice Cream sticks
13. Invitation cards
14. Straw
15. Polystyrene (Thermocol) for decoration
16. Plates
17. Trays
18. Wrapping/ packing films around sweet boxes
19. Cups
इस श्रृंखला में आज नगर निगम सभागार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को पूर्णतः लागू करने के लिये अतिरिक्त निगम आयुक्त की अध्यक्षता में इन्फोर्समेन्ट टीम तथा एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों को सही प्रकार से लागू करने के लिये ¬प्रषिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी को षपथ भी दिलवाई गई कि वह न तो इस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे और न ही किसी को करने देंगे।
निगमायुक्त ने जन साधारण से अपील की है कि वे इन उपरोक्त वर्णित 19 प्रकार के प्लास्टिक से बने सामानों का प्रयोग न करें अन्यथा उनके विरूद्ध न केवल कानूनी कार्यवाही की जायेगी बल्कि उनका सामान भी जब्त किया जायेगा और भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जायेगा।