अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: अब युवाओं को 18 वर्ष तक इंतजार करने की जरुरत नहीं है बल्कि 17 वर्ष के युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को इस बारे में निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो। 17 साल से अधिक आयु के युवा अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी को 18 साल की आयु सीमा को पूरा करने का इंतजार नहीं करना है बल्कि 17 साल से अधिक होते ही वे अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अब से, निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अपडेट की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकरण के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा। निर्वाचक नामावली, 2023 के वार्षिक पुनरीक्षण के चालू राउंड के लिए वर्ष 2023 के 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से अग्रिम आवेदन जमा कर सकता है।
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