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अपराध दिल्ली

यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए तीहरे हत्याकांड के वांछित अपराधी लोडेड देसी कट्टे के साथ अरेस्ट।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल , सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के तिहरे हत्याकांड के वांछित अपराधी को दिल्ली के राजघाट चौक से चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया हैं। अरेस्ट किए गए अपराधी के पास से एक देसी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अरेस्ट किए गए अपराधी के नाम रवि , निवासी एटा , उत्तर प्रदेश , उम्र 29 साल हैं। उसने खुलासा किया हैं कि मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर अपने साथियों यशपाल और अरविंद के साथ मिल कर एक महिला और दो मासूम बच्चों को मार डाला था। इसमें एक बच्चे की उम्र 6 साल और दूसरे की उम्र 8 साल हैं।   

कार्य प्रणाली

आरोपित  रात में दिल्ली आ गया और अजय, एक अरविंद (यशपाल का चचेरा भाई), यशपाल, करिश्मा (यशपाल की पत्नी), सूर्यांश उम्र 8 साल और दिव्यांश उम्र 6 साल (पिछली शादी से करिश्मा के बच्चे) सवार हो गए। फिरोजाबाद के लिए वाहन जब वाहन हरियाणा के पलवल पहुंचा तो उसमें सवार सभी लोगों ने शराब पी ली और उसके बाद अरविंद ने करिश्मा का गला दबा दिया जबकि अजय ने दोनों बच्चों का गला दबा दिया. इसके बाद, माइलस्टोन 74 (पीएस नौहझील का अधिकार क्षेत्र), माइलस्टोन 79 (पीएस सुरीर का अधिकार क्षेत्र) और माइलस्टोन 129 (पीएस बलदेव, मथुरा, यूपी का अधिकार क्षेत्र) पर यमुना एक्सप्रेसवे पर शव फेंके गए। दोनों बच्चों के शव माइलस्टोन 74 व 79 पर खुले मैदान में फेंके गए जबकि मृतक करिश्मा के शव माइलस्टोन 129 पर फेंके गए।

इसके बाद आरोपित रवि (वाहन चालक) ने अजय, अरविंद और यशपाल को उनके पैतृक स्थान अवागढ़, एटा छोड़ दिया। उसने आगे खुलासा किया कि यशपाल ने अपनी पत्नी करिश्मा और पिछली शादी से उसके 2 बच्चों की हत्या करने की योजना बनाई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बच्चे उसके साथ रहें। उन्होंने करिश्मा से बच्चों को उनके पूर्व पति के पास भेजने के लिए कहा था लेकिन वह बच्चों को अपने पास रखना चाहती थी। इसलिए उसने तीनों को मारने की योजना बनाई। इस मामले में सह-अभियुक्त अजय, अरविंद और यशपाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि आरोपी रवि गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 7 महीनों से अपने पैतृक स्थान नहीं गया था। एफआईआर नंबर 279/11, आईपीसी की धारा 302/201 के तहत हत्या के तीन मामले, पीएस सुरीर, एफआईआर नं। इस घटना में 353/21, आईपीसी की धारा 302/201, थाना नौहझील और प्राथमिकी संख्या 354/21, आईपीसी की धारा 302/201 के तहत थाना बलदेव, मथुरा, यूपी दर्ज किया गया है।  सह आरोपी अरविंद की यूपी में दर्ज हत्या के कई मामलों में संलिप्तता है।

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