अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: डीएफओ राजकुमार (आईएफएस) ने बताया कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम पी०एल०पी०ए० 1900 की धारा 4 और / या 5 के तहत अधिसूचित भूमि पर गैर वानिकी गतिविधियों / अनधिकृत निर्माण करना गैर क़ानूनी है। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न पी०एल०पी०ए० क्षेत्रों जैसे अनखीर, मेवला महाराजपुर, अनगपुर, लक्करपुर पर अनाधिकृत निर्माण है। उच्चतम न्यायालय द्वारा CWP 10294/2013 नरेंन्द्र सिंह और ओआरएस Vs दिवेश भूटानी और ओआरएस के मामले में दिनांक 21.07.2021 को दिए गये आदेश द्वारा वन क्षेत्र से सभी अनाधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए निर्देशित किया गया है।
अतः सार्वजनिक नोटिस द्वारा वन भूमि से समस्त निर्माण / अनाधिकृत उपयोग को हटाने के निर्देश जारी किये जाते है। यदि वन भूमि में संचालित किसी गैर वानिकी गतिविधि या वन क्षेत्र के निर्माण के लिए किसी सरकारी विभाग / एजेंसी से अनुमति प्राप्त की गई है। तो ऐसे प्रपत्र को 10 दिन के भीतर इस कार्यालय के संज्ञान में लाया जाये।
इस अवधि के भीतर अवैध अतिक्रमण / उल्लंघन को हटाने में विफल रहने पर उल्लंघनकर्ताओं को आगे कोई संदर्भ दिए बिना अवैध अतिक्रमण / उल्लंघन / अनधिकृत गतिविधियों को हटाने के लिए कारवाई शुरू की जाएगी। अवैध अतिक्रमण / उल्लंघन को हटाने और क्षेत्र की बहाली पर होने वाली सभी लागत उल्लंघनकर्ताओं से वसूल की जाएगी।
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