Athrav – Online News Portal
हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: 4 नगरपरिषदों और 22 नगरपालिकाओं के होने वाले चुनावों के लिए प्रारूप मतदाता सूची जारी – धनपत सिंह

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नगरपरिषदों और 22 नगरपालिकाओं के होने वाले चुनावों के मद्देनजर आज जारी प्रारूप मतदाता सूचियों में दावे व आपत्तियां 21 अप्रैल, 2023 तक दर्ज किए जा सकते हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया है कि नगर परिषद अम्बाला सदर, सिरसा, थानेसर और नगर पालिका बराड़ा, बवानी खेड़ा, सिवानी, लोहारू, जाखल मंडी, फर्रुखनगर, नारनौल, आदमपुर, बेरी, जुलाना, सीवन, पुण्डरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर के आम चुनाव तथा नगर परिषद नारनौल के वार्ड 16 के उप-चुनाव व नगरपालिका राजौंद के वार्ड 5 के उप-चुनाव के लिए सम्बन्धित उपायुक्तों द्वारा प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी गई  है  । 

उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची सम्बन्धित नगर निकायों के कार्यालय, पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय, नगर निकाय के क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले मतदाता सूचना और संग्रह केंद्र तथा जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।  उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई विधान सभा की मतदाता सूची जोकि अंतिम रूप से 05 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की गई थी, उसमें दर्ज है, परन्तु उसका नाम सम्बन्धित नगर परिषद या नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गया है, ऐसे मतदाता सम्बन्धित नगरपरिषद नगरपालिका की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने अथवा नाम कटवाने या नाम में शुद्धि हेतु निर्धारित आवेदन पत्र फार्म-‘‘क’’ व ‘‘ख’’ में हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अन्तर्गत सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे व आपत्तियां 21 अप्रैल,2023 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिकाओं की मतदाता सूची में शामिल किये जा सकते हैं, जिनके नाम सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज हो। अत: यदि कोई व्यक्ति सम्बन्धित नगरपरिषदों / नगरपालिकाओं की वार्डवार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो पहले उसे अपना नाम सम्बन्धित विधान सभा की मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा। उसके बाद ही वह व्यक्ति अपना नाम सम्बन्धित नगरपरिषद् नगरपालिका की मतदाता सूची दर्ज करवाने हेतु आवेदन कर सकता है। 

Related posts

चंडीगढ़: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई आदर्श ग्राम योजना पर मुहरः सीएम मनोहर लाल

Ajit Sinha

आप ने हरियाणा राज्य में होने वाले आगामी निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की हैं।

Ajit Sinha

कड़ाके के ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी कार्यालय के समय एक से 15 जनवरी तक  परिवर्तित की हैं। 

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x