अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आईएससी/अपराध शाखा की टीम ने आज एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधी का नाम दीपक उर्फ़ भूरी उर्फ़ चिराग उर्फ़ राहुल, उम्र 30 वर्ष, निवासी राजीव गार्डन, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश है। इसे एफआईआर नंबर- 293/ 2020, धारा 302/394/411/120बी/34 आईपीसी, थाना लक्ष्मी नगर, दिल्ली, में न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था।
स्पेशल डीसीपी, अपराध रविंद्र सिंह यादव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान सिपाही नितेश राठी को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना लक्ष्मी नगर, दिल्ली के एक हत्या और लूट के मामले में भगोड़ा अपराधी दीपक उर्फ़ भूरी उर्फ़ चिराग उर्फ़ राहुल ,अशोक विहार, मेरठ, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में छिपा हुआ है। तदानुसार, संयुक्त आयुक्त एसडी मिश्रा और उपायुक्त अमित गोयल द्वारा सहायक आयुक्त रमेश चंद्र लांबा की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व निरीक्षक सतेंदर मोहन व महिपाल कर रहे थे व जिसमें उप-निरीक्षक सुरेंद्र, उप-निरीक्षक अंकित, उप-निरीक्षक गौरव, सहायक उप-निरीक्षक यतेंदर मलिक, प्रधान सिपाही नवीन, प्रधान सिपाही सुनील, प्रधान सिपाही तरुण,प्रधान सिपाही विनोद और प्रधान सिपाही नितेश शामिल थे। उपरोक्त सूचना के आधार पर अशोक विहार, मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक जाल बिछाया गया और अपराधी दीपक उर्फ़ भूरी उर्फ़ चिराग उर्फ़ राहुल को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया।यादव का कहना हैं कि पूछताछ के दौरान पता चला कि अपराधी दीपक उर्फ़ भूरी उर्फ़ चिराग उर्फ़ राहुल ने अपने साथियों के साथ लक्ष्मी नगर, दिल्ली में एक घर में लूट को अंजाम दिया था व लूट करते हुए उन्होंने घर के मालिक की हत्या भी कर दी थी। इस सम्बन्ध में एफआईआर नंबर – 293/2020, धारा 302/394/411/120बी/34 आईपीसी, थाना लक्ष्मी नगर, दिल्ली, दर्ज की गई थी| जांच के दौरान सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद अपराधी दीपक उर्फ़ भूरी उर्फ़ चिराग उर्फ़ राहुल ने जेल अधिकारियों के सामने समर्पण नहीं किया। बाद में, न्यायालय द्वारा उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।उनका कहना हैं कि एक अन्य घटना में, उसने अपने सहयोगियों के साथ गीता कॉलोनी फ्लाई ओवर, शांति वन चौक, दिल्ली में एक व्यापारी से बंदूक की नोक पर नकदी का बैग लूट लिया था। इस संबंध में एफआईआर नंबर – 823/2015, धारा 392/397/506/34 आईपीसी, थाना कोतवाली, दिल्ली दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अपराधी दीपक उर्फ़ भूरी उर्फ़ चिराग उर्फ़ राहुल से 60 लाख रुपये बरामद किए गए थे। इस मामले में भी जमानत मिलने के बाद अपराधी दीपक उर्फ़ भूरी उर्फ़ चिराग उर्फ़ राहुल ने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया।
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