अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा में सत्र न्यायालय (हायर ज्यूडिशरी) 246 तथा निचली अदालतों में सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीज़न) के 526 पद स्वीकृत हैं। हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) 129 अधिकारियों की भर्ती का मामला सर्वोच्च न्यायालय के कारण लंबित है।यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश दौलताबाद के द्वारा सदन के नेता व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा सदन में दी गई।
उन्होंने सदन को इस बात की जानकारी दी कि हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) 129 अधिकारियों की भर्ती का मामला मलिक मज़हर सुलतान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य दायर याचिका के कारण सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। वर्तमान में हायर ज्यूडिशरी 68 अधिकारियों की आवश्यकता है जिसमें से 39 पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं। पदोन्नति से भर्ती पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी।
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