अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कृषि श्रेणी (एपी) के उपभोक्ता वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) का लाभ 31 अक्तूबर तक उठा सकते हैं। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि कृषि श्रेणी ट्यूबवेल आपूर्ति के अनधिकृत लोड की घोषणा के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम – वीडीएस) 2023 का शुभारंभ जुलाई से जारी है, इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वीडीएस योजना 31.10.2023 तक लागू रहेगी इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में उपभोक्ता को किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम उपभोग जमा (सुरक्षा) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। कृषि उपभोक्ता से अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए अतिरिक्त एसीडी केवल 100 रुपए प्रति किलोवाट जमा की जाएगी। कोई सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित किया जाएगा। लोड का विस्तार उसी दिन से नियमित माना जाएगा जिस दिन उपभोक्ता ने आवेदन कर अपनी राशि जमा करवा दी है।उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जहां आवश्यक होगा, मौजूदा उपकरण, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबल आदि का संवर्द्धन तुरंत अपनी लागत पर करेगा। मीटर वाली आपूर्ति का विकल्प चुनने वाले फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के उपभोक्ता अपना सारा बकाया चुका कर, वीडीएस-2023 के तहत आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता डीएचबीवीएन पोर्टल dhbvn.org.in पर आवेदन करके अपने ट्यूबवेल कनेक्शन की मोटरों के अतिरिक्त स्थापित स्टार रेटिंग दक्षता के साथ मोटर के विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं।
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