अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: जिलाधीश नेहा सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।) व 23 (॥) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हथीन तहसील के गांव पावसर में विभिन्न स्थानों से अनाधिकृत अतिक्रमण को हटवाने के लिए तुरंत प्रभाव से कार्य पूर्ण होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथीन के बीडीपीओ नरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बहरौला में विभिन्न स्थलों पर पंचायत की जमीन से 28 मार्च को अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायती राज विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता अर्शद अली को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
जिलाधीश नेहा सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार माह अप्रैल-2024 में शहरी/नियंत्रित क्षेत्र पलवल/होडल/हथीन/पृथला और जिला पलवल में शेड्यूल रोड/राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रतिबंधित बेल्ट से अनधिकृत निर्माण/उपनिवेशीकरण के विध्वंस के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन को ड्यूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया है। जिलाधीश के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
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