फरीदाबाद : सेंट्रल थाना पुलिस ने एसआरएस ग्रुप के चैयरमेन अनिल जिंदल सहित दो लोगों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जालसाजी से धोखाधड़ी करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया हैं। पुलिस की मानें तो इस मुकदमें की अभी जांच की जा रहीं हैं और यह मुकदमा जिला अदालत के आदेश पर किया गया हैं।
संजीव कुमार का कहना हैं कि उसे शयाम सुंदर के जरिए उसने 10 लाख रूपए का इन्वेस्ट करीब डेढ़ साल पूर्व में किया था उस वक़्त उसने अच्छा रिटर्न देने की बात कही थी। उनका कहना हैं कि इसके पांच -छह महीने के बाद उन्हें पैसों जरुरत आन पड़ी तो उसने उससे अपने दिए हुए 10 लाख रूपए वापिस मांगे जिसे देने में उसने आनाकानी करने लगा। उनका कहना हैं कि उन्होंने इस बात की थाने व सीएम विंडों में कई बार की। इसके बाद श्याम सूंदर उन्हें कहा कि इस वक़्त उसके पास कैश पैसों का जुगाड़ नहीं हैं। वह उसके बदले के जेवरात ले लो जिसके लिए वह राजी गए ।
उनका कहना हैं कि करीब एक साल पूर्व में यह जेवरात उसने उन्हें एसआरएस ज्वैलर्स से दिलवाया था। इसके बाद उन्होनें अपने स्तर पर दिए गए आभूषणों का वलुएशन किसी और दुकानों पर करवाई तो उन्हें मालूम हुआ हैं कि वह ज्वैलर्स मात्र 2 लाख 32 हजार 670 रूपए के हैं । उनका कहना हैं कि इसके बाद उन्होनें इस बात की शिकायत श्याम सुंदर से की तो उसने उनसे कहा कि अब मेरे पास कोई पैसा नहीं जब उन्होंने इन बातों पर एतराज जताया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। संजीव कुमार का कहना हैं कि वह मकान नंबर – 157 /7, बनिया बाड़ा, बल्लभगढ़ का रहने वाला हैं । सेंट्रल थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर श्याम मंगला निवासी सी -595,40 फ़ीट रोड,चावला कालोनी व एसआरएस ग्रुप के चैयरमेन अनिल जिंदल निवासी एसआरएस मल्टीप्लेक्स,ग्राउंड फ्लोर, सीटी सेंटर,सेक्टर -12 ,फरीदाबाद, एसआरएस जवलेर्स एसआरएस टावर शॉप नंबर -305 व 307 तीसरा फ्लोर, मथुरा रोड, फरीदाबाद के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 34, 120 बी, 420, 467, 468,471 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया हैं।