अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने आज फर्जी अपने कर्मचारियों से दस्तावेजों को बैंक खाते खुलवा कर उसमें धोखाधड़ी से जीएसटी चोरी के पैसों का इस्तेमाल करने के आरोपित को गिरफ्तार किया हैं। अब ये आरोपित लगभग 14 करोड़ 80 लाख रूपए की जीएसटी के पैसों की चोरी की है। गिरफ्तार आरोपित का नाम शशिकांत गुप्ता, निवासी ग्रेटर नोएडा, यूपी, उम्र-56 वर्ष हैं। इसे मुकदमा नंबर -142 /21 , भारतीय दंड संहिता की धारा 419/ 420/467/468/120 बी, पीएस आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है।
डीसीपी, अपराध शाखा, दिल्ली, विक्रम के. पोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता राजीव जैन, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ने एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजीकरण संख्या 06AAHPJ7235K1ZJ दिनांक 19.07 2019 के माध्यम से मेसर्स मधु एंटर प्राइजेज के नाम पर फर्जी जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए उनके पैन कार्ड का धोखाधड़ी से उपयोग किया गया है। वर्ष -2019. इस जीएसटी नंबर का उपयोग करके रुपये की धोखाधड़ी का लेनदेन किया गया। जुलाई 2019 से नवंबर 2019 की छोटी अवधि के भीतर इस जीएसटी नंबर का उपयोग करके 14.80 करोड़ का लेनदेन किया गया है।
जांच एवं गिरफ्तारी:-
पोरवाल का कहना है कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एसीपी/ अपराध शाखा घनश्याम की देखरेख में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसआई अरविंद कुमार और एसआई घनश्याम की एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। दिनांक 21.04.2024 को टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरोपी शशिकांत गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वह पुलिस कस्टडी रिमांड पर चल रहा है। उनसे पूछताछ जारी है. जांच के दौरान जीएसटी विभाग से दस्तावेज/जानकारी प्राप्त की गई। फर्जी तरीके से कथित जीएसटी नंबर के पंजीकरण में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जीएस टी विभाग से प्राप्त किया गया था। उक्त मोबाइल नंबर का स्वामित्व प्राप्त किया गया जिससे पता चला कि उक्त नंबर एक व्यक्ति के नाम पर पंजी कृत है जो आरोपी शशिकांत गुप्ता का सुरक्षा गार्ड था। उक्त सुरक्षा गार्ड ने खुलासा किया कि आरोपी शशिकांत गुप्ता ने उसके खाते में वेतन भुगतान के लिए बैंक खाता खोलने के नाम पर उससे उसकी पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त की थीं। हालांकि, उनके नाम पर खोले गए बैंक खातों, यदि कोई हो, के बारे में उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया। जांच के दौरान, यह भी पता चला है कि आरोपियों ने 11 फर्मों/कंपनियों से संबंधित एक निजी बैंक में कई बैंक खाते भी खोले, जिनके नाम हैं (1) वेरिज़ॉन एंटरप्राइजेज (2) इम्पैक्ट एंटरप्राइजेज (3)गुप्ता ट्रेडर्स (4) हीरा प्लास्टिक्स (5) ग्लेनकोर एंटरप्राइजेज (6) पैराफेट डीलर्स (7) एटलस सेल्स ट्रेडर्स (8) बांके बिहारी ट्रेडर्स (9) दिव्यांशी एंटरप्राइजेज (10) ग्लोबल ट्रेडर्स (11) चौधरी प्लास्टिक, अन्य व्यक्तियों के नाम पर, जिन्हें बैंक में उनके परिचित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया था। खोलने के लिए खातों, और धोखाधड़ी वाले लेनदेन करने के लिए। आरोपी व्यक्तियों द्वारा भी ऐसा ही किया गया था। शशि कांत गुप्ता और उनके बेटे अक्षय गुप्ता, जीएसटी विभाग की जांच/निगरानी से बचने के लिए।
आरोपी की प्रोफाइल:-
उनका कहना है कि आरोपी शशिकांत गुप्ता का जन्म शाहदरा दिल्ली में हुआ है.उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा जीबीएसएसएस शाहदरा दिल्ली से पूरी की है। वह एक बिजनेस क्लास परिवार से हैं और उनके पिता स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार गुप्ता की चांदनी चौक में बिजली के सामान की दुकान थी। अपनी शिक्षा के बाद, उन्होंने एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और बाद में वर्ष 1992 में उन्होंने प्लास्टिक दानों के व्यापार का अपना व्यवसाय शुरू किया। उनके पास डिलाइट पॉलीप्लास्ट, शशि प्लास्ट प्राइवेट जैसी चार कंपनियां थीं। लिमिटेड डिलाइट प्लास्टिक्स और पूनम पॉलीप्लास्ट उनके/परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं।
भागीदारी-
आरोपी शशि कांत गुप्ता भी एफआईआर संख्या के तहत पीएस- सिटी सोनीपत, हरियाणा में दर्ज समान प्रकृति के एक मामले में शामिल है। 647/20 धारा 419/420/467/468/120बी आईपीसी और 132 जीएसटी अधिनियम के तहत।
काम करने का ढंग
आरोपी शशिकांत गुप्ता बैंक खाते खोलने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों और कर्मचारियों/अन्य ज्ञात व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों और तस्वीरों की प्रतियां प्राप्त करता था और उसके बाद उनके विवरण का उपयोग करके जीएसटी विभाग से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए उन पहचान दस्तावेजों का उपयोग करता था। जीएसटी भुगतान से बचने के लिए उन फर्मों से फर्जी लेनदेन और बिलिंग की गई, जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोपी शशिकांत गुप्ता और उनके बेटे अक्षय गुप्ता का नियंत्रण था।
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