अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला में आदर्श आचार संहिता (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट-एमसीसी)की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाए। जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सी-विजिल एप या अन्य माध्यमों से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया जाए। उन्होंने यह बात मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर गठित कमेटी की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा वार जनसभा व प्रचार सामग्री लगाने के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए है।
किसी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या उनके समर्थक क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेकर ही इन स्थानों पर अपनी प्रचार सामग्री लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी संख्या व साइज के लिए अनुमति ली गई है उतनी ही प्रचार सामग्री का प्रयोग कर सकेंगे। निर्धारित संख्या से अधिक प्रचार सामग्री लगाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के यूनिपोल पर लगने वाली प्रचार सामग्री के मामलों में नियमों की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। इस प्रचार सामग्री का खर्च भी उम्मीदवार के शैडो रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।आदर्श आचार संहिता को लेकर नोडल अधिकारी एवं नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में अब तक अवैध शराब के 334 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और 45.20 लाख रुपए की 16181.275 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के तहत 563 वाल पेंटिंग, 5371 स्थानों से पोस्टर, 2100 बैनर व अन्य 1374 सहित कुल 9394 प्रचार सामग्री हटाई जा चुकी है। वहीं 4965 डिफेसमेंट रिमूवल किए गए। वहीं निजी संपत्तियों से 407 वाल पेंटिंग, 739 पोस्टर, 567 बैनर, अन्य 532 सहित कुल 2245 तथा 1727 डिफेसमेंट रिमूवल किए जा चुका है। इस अवसर पर नगर निगम गुरुग्राम की संयुक्त आयुक्त सुमन भांखर, प्रदीप कुमार, सीटीएम कुंवर आदित्य विक्रम सिंह, ओएसडी टू डीसी प्रीति रावत, डीडीपीओ वीरेंद्र सिंह, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विजय यादव सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
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