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अपराध दिल्ली

दिल्ली ब्रेकिंग: ढाई करोड़ रूपए के हेरोइन के साथ एक महिला सहित दो ड्रग तस्कर चढ़े पुलिस के हथ्थे।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल, बाहरी उत्तरी जिले की टीम ने आज दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर ,उनके कब्जे से 402 ग्राम हेरोइन बरामद किए है। बरामद की गई 402 ग्राम हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजारमें लगभग ढाई करोड़ रूपए है। गिरफ्तार किए गए तस्करों में एक महिला है , जिसके पास से पुलिस ने 102 ग्राम व पुरुष तस्कर के पास 300 हेरोइन बरामद किया गया है। दोनों तस्करों के खिलाफ पीएस नरेला में कानून उचित धाराओं के तहत अलग -अलग मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस उपायुक्त, बाहरी उत्तरी जिला, दिल्ली, निधिन वलसन, आईपीएस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि एसीपी जोगिंदर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में एंटी-नारकोटिक्स सेल, बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने दो ड्रग आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ा और उनके कब्जे से 402 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ रूपए है।

1. इनमें दो ड्रग आपूर्तिकर्ता हैं, जिनमें एक महिला , जिनका नाम उजागर नहीं किया गया, निवासी पॉकेट 8, सेक्टर 5, नरेला, दिल्ली (उम्र 41), के पास से 102 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है,पुलिस स्टेशन नरेला में एफआईआर संख्या 849/2024,दिनांक 07/12/2024 के तहत धारा 21/25 एनडीपीएसअधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पहले एफआईआर नंबर 433/2023, धारा 21/25/29 एनडीपीएस एक्ट के मामले में अपने पति के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 14 ग्राम हेरोइन और उनके पति के पास से 2.82 ग्राम (व्यावसायिक मात्रा) बरामद की गई। वह फिलहाल जमानत पर हैं, जबकि उनके पति न्यायिक हिरासत में हैं।
2. जिलानी, पुत्र गयासुद्दीन,निवासी ग्राम उसैहटा, थाना बिनावर, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश (उम्र 30), को 100 फुटा रोड, जे.जे. कॉलोनी , बवाना से 300 ग्राम हेरोइन (व्यावसायिक मात्रा) के साथ गिरफ्तार किया गया। नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 1117/2024 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया। पूर्व में धारा 2/3 यूपी असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 के तहत एफआईआर संख्या 97 दिनांक 14/05/20 में शामिल था पहले एफआईआर नंबर 275, दिनांक 20/11/19 धारा 3/5/8 यूपी गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 के तहत शामिल था

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