अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसला कर अपहरण करने और उसके साथ जबरन बलात्कार करने के सनसनीखेज मामले में आज अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने 10 साल की कैद व 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सनसनीखेज वारदात वर्ष 6 मई 2017 की है। ये सनसनीखेज मामला थाना बादशाहपुर , गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज कर , आरोपित को गिरफ्तार किया था।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 6 मई 2017 को एक व्यक्ति ने थाना बादशाह पुर,गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत की कि उसकी उसकी 15 साल की बेटी को किसी अज्ञात द्वारा बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करके ले जाने के सम्बन्ध में दी गई। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम में धारा 363, 366A IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
उनका कहना कहना है कि उपरोक्त मुकदमा में कार्रवाई करते हुई पुलिस टीम द्वारा मुकदमा में 1 आरोपी कुलदीप निवासी बदशाहपुर, गुरुग्राम को काबू करके मुकदमा में गिरफ्तार किया गया था तथा मुकदमा में पीड़िता बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर मुकदमा में पॉक्सो अधिनियम की सम्बन्धित धारा ईजाद (जोड़ी) की गई थी। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमा में पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले उपरोक्त आरोपी के खिलाफ सभी पुख्ता साक्ष्य व गवाह जुटाए गए तथा आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके न्यायालय के सम्मुख पेश की गई।उनका कहना है कि पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमा में उक्त आरोपी के खिलाफ दालत में प्रस्तुत की गई चार्जशीट, साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आज दिनांक 11.12.2024 को अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त आरोपी कुलदीप को दोषी करार देते पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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