अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने करनाल, यमुनानगर और सोहना (गुरुग्राम) के नगर निगमों/परिषदों की मतदाता सूची तैयार करने के काम में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती या स्थानांतरण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों को जारी आदेश में कहा गया है कि मतदाता सूचियों का प्रारूप 7 जनवरी, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इस बारे में दावे और आपत्तियां संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 13 जनवरी, 2025 तक प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 28 जनवरी, 2025 को किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि इन नगर निगमों/परिषदों की मतदाता सूचियों को तैयार करने के काम में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन तक स्थानांतरित न किया जाए। हालांकि, यदि किसी मामले में इस कार्य से जुड़े किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना अति आवश्यक हो तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाए।
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