अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: शिकायतकर्ता सुमित कुमार पुत्र गंगा राम निवासी गांव रोहेड़ा जिला कैथल द्वारा दिनांक 14.06.2024 को एसीबी. को दी गई शिकायत पर रणधीर सिंह कानूनगो कार्यालय उप तहसील राजोद जिला कैथल पुत्र देवक राम गाँव जडौला जिला कैथल को शिकायतकर्ता से उसकी जमीन का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 14,000/- रुपये बतौर रिश्वत राशि मांगने व लेते हुए दिनांक 14.06.2024 को ए.सी.बी. अम्बाला द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोपित रणधीर सिंह कानूनगो के विरूद्ध मुकदमा क्रमांक 14 दिनांक 14.06.2024 धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पीसी. एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला अंकित किया गया था।
उपरोक्त मुकदमा में आरोपित की न्यायालय अतिरिक्त सैशन जज, कैथल द्वारा दिनांक 25.07.2024 को जमानत मंजूर की गई थी। मुकदमा की तफ्तीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 8.01.2025 को धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पीसी. एक्ट 1988 के तहत आरोपित रणधीर सिंह कानूनगो कार्यालय उप तहसील राजोद, जिला कैथल के विरुद्ध एसीबी. द्वारा चालान न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज, कैथल में दिया गया। इस मामले में अब न्यायालय द्वारा आगामी तिथि 4 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है।
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