अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:बेटे के दोस्त को घर में आने से मना किया और धमकाना तो उसने घर में घुस कर उन्हें गोली मार दी, जिन्हें गंभीर अवस्था में एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में आरोपित के खिलाफ पीएस सेक्टर -5 , गुरुग्राम में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर, इस मुकदमे को अपराध शाखा , पालम विहार , गुरुग्राम को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपी गई, ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित का नाम तन्मय भारद्वाज है।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि गत 7 जनवरी 2025 को थाना सेक्टर-5,गुरुग्राम में एक सूचना एक व्यक्ति संदीप कटारिया निवासी गुड़गांव गांव नजदीक मोजी वाला कुआं के गोली लगने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जहां से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है उसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची जहां पर घायल व्यक्ति की पत्नी ने पुलिस को शिकायत के माध्यम से बताया कि गत 7 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 3:20 पर उसको गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उठकर देखा तो एक व्यक्ति तनमय भारद्वाज पिस्टल लिए खड़ा था। तनमय भारद्वाज उसको देखकर भाग गया। तभी उसको उसके पति के कहराने की आवाज आई जिसको गोली लगी थी।
उन्होंने अपने पति संदीप को अस्पताल में भर्ती करवाया। गोली चलाने वाले व्यक्ति तनमय भारद्वाज का उसके घर आना जाना था लेकिन उसकी हरकतों को देखते हुए उन्होंने उसका घर पर आना-जाना बंद कर दिया था। जिसने इस बात की रंजिश रखते हुए उसके पति को गोली मार दी। शिकायत पर थाना सेक्टर- 5, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।उनका कहना है कि अपराध शाखा पालम विहार, गुरुग्राम की टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मुकदमा में आरोपित को गत 10 जनवरी 2025 को गुरुग्राम से काबू किया। आरोपित का नाम तनमय निवासी गुड़गांव निवासी गांव मोजी वाला कुआं 8 बिस्वा, गुरुग्राम है। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपित का पीड़ित के घर आना-जाना था। घायल व्यक्ति संदीप का लड़का तथा आरोपित दोस्त थे। आरोपित तनमय को नशे की लत लग चुकी थी। जिस कारण से संदीप ने उसको घर आने से मना कर दिया था तथा एक दो बार धमका दिया था। जिसकी रंजिश रखते हुए आरोपित ने संदीप की रिवाल्वर से ही उसको गोली मार दी। आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा। अभियोग अनुसंधान अधीन है।
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