अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: जिला में गुरुग्राम व मानेसर नगर निगम, नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी, नगर पालिका फर्रुखनगर के लिए आम चुनाव व नगर परिषद सोहना के चेयरमैन पद के उप-चुनाव के लिए 17 फरवरी तक संबंधित आरओ व एआरओ कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के बीच नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अजय कुमार ने उक्त कार्यालयों की 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं।
जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रत्याशी आरओ व एआरओ कार्यालय की सौ मीटर की परिधि में तीन से अधिक वाहन नहीं ले जा सकेंगे। वहीं आरओ व एआरओ कार्यालय के भीतर नामांकन पत्र जमा कराने आए व्यक्ति के साथ केवल चार व्यक्ति ही अंदर आने की अनुमति होगी। जिनमें उम्मीदवार का नामांकन प्रस्तावित करने वाला कोई भी प्रस्तावक/प्रस्तावक शामिल हो सकते है। जारी आदेशों में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
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