अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरूग्राम:जिला विधिक सेवाएं द्वारा आज ज़िला के न्यायालय परिसर स्थित मीडिएशन सेंटर में एच आई वी से बचाव को लेकर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप सिविल सर्जन डॉ विजय तथा विशेषज्ञों की टीम द्वारा लोगों को एड्स जैसी भयंकर बीमारी से बचाव को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। इसके साथ ही शिविर में लोगों को एड्स को लेकर बनाए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
आज आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में लॉ स्टूडेंट्स तथा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। शिविर में बताया गया कि एचआईवी-एड्स पीड़ित मरीजों के साथ भेदभाव करने पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही आरोपी व्यक्ति पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। शिविर में बताया गया कि एचआईवी-एड्स मरीजों के साथ नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य क्षेत्र, किराये पर मकान देने, निजी और सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य के क्षेत्र के इंश्योरेंस में यदि किसी तरह का भेदभाव किया गया तो उनके खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
आज आयोजित जागरूकता शिविर के उपरांत लॉ स्टूडेंट वह पैनल अधिवक्ताओं द्वारा एड्स से बचाव तथा इसे लेकर बनाए गए कानूनी प्रावधानों को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली भी निकाली गई। यह रैली लघु सचिवालय ,विकास सदन तथा न्यायालय परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों से निकाली गई। इस अवसर पर लोगों को एड्स से बचाव को लेकर शपथ भी दिलाई गई।