अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी शम्सुद्दीन, निवासी ऋषि कर्दम पुरी, ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-110094,आयु 51 वर्ष को मुकदमा नंबर 161/17, भारतीय दंड सहिंता की धारा 420/467/ 468/471/120-बी आईपीसी, पीएस अन्य सह-आरोपियों की मिलीभगत से कैलाश नगर कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली में स्थित शिकायतकर्ता कंपनी की संपत्ति को धोखाधड़ी से बेचने के मामले में अरेस्ट किया है।
संक्षिप्त तथ्य
वर्तमान मामला एलडी के निर्देश के अनुसार दर्ज किया गया था। एमएम कड़कड़डूमा कोर्ट यू/एस 156 (3) सीआरपीसी। मैसर्स रनवेल (इंडिया) प्रा. लि.की शिकायत पर। शिकायत कर्ता ने आरोप लगाया कि वह गांव गोकुलपुरी, शाहदरा के क्षेत्र में उपनिवेश बनाने के व्यवसाय में लगा हुआ था और अपनी बहन की चिंता के साथ लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली में कैलाश नगर कॉलोनी नामक एक आवासीय कॉलोनी विकसित की थी। मेसर्स कैपिटल लैंड एंव इमारत। इसके अलावा कंपनी ने 81 बीघा और 14 बिस्वास के पूरे क्षेत्र को विभिन्न आकारों के कई भूखंडों में विभाजित कर दिया। शिकायतकर्ता को पता चला कि आरोपी दर्शी ने अन्य सह-आरोपियों की मिलीभगत से कंपनी की कुछ संपत्ति धोखाधड़ी से बेच दी थी। एक ही मोडस ऑपरेंडी पर 17 मामले दर्ज किए गए हैं।
मामले का पंजीकरण
वर्तमान मामला ईओडब्ल्यू में मामला प्राथमिकी संख्या-161/17, और भारतीय दंड सहिंता की धारा 420/467/468/471/120-बी आईपीसी, पी.एस. मेसर्स रनवेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की शिकायतकर्ता पर ई.ओ.डब्ल्यू, एन.दिल्ली। रुनवेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जाँच पड़ताल
जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों से दस्तावेज प्राप्त किए गए। यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की दूसरी कंपनी मैसर्स कैपिटल लैंड द्वारा जारी किए जाने वाले जाली जीपीए के आधार पर जाली मालिकाना हक की श्रृंखला बनाई है।
मामले में प्राथमिकी संख्या 161/17 पी.एस. ईओडब्ल्यू आरोपी शम्सुद्दीन ने उक्त संपत्ति का दिनांक 02/12/13 को धोखाधड़ी कर सुश्री बेबी जैन एवं रेखा चौधरी के नाम विक्रय विलेख निष्पादित किया है। शम्सुद्दीन ने एक फर्जी महिला सुश्री सुबोध सिन्हा के अपंजीकृत जीपीए (दिनांक 20/06/2000) धारक के आधार पर विचाराधीन संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया है। आरोप है कि सुबोध सिन्हा ने उक्त संपत्ति को शिकायतकर्ता कंपनी मेसर्स कैपिटल लैंड के जनार्दन राय नाम के एक व्यक्ति से खरीदा था एंव बिल्डर्स प्रा। लिमिटेड जनार्दन राय ने कहा है कि उन्होंने कभी भी सुश्री सुबोध सिन्हा को भूखंड नहीं बेचा, न ही उनके पक्ष में कोई जीपीए निष्पादित किया।
काम करने का ढंग
आरोपी शम्सुद्दीन और उसके साथी एक ही मोडस ऑपरेंडी से कई मामलों में संलिप्त हैं। आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश में प्रवेश किया था, दस्तावेजों की श्रृंखला (शीर्षक विलेख) बनाई थी, ताकि संपत्ति को कुछ भोले-भाले खरीदारों को बेचा जा सके।
गिरफ़्तार करना
06/10/21 को आरोपी शम्सुद्दीन पुत्र स्वर्गीय जमालुद्दीन, निवासी ऋषि कर्दमपुरी, ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-110094, आयु 51 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की प्रोफाइल
इटावा यूपी का रहने वाला आरोपी शम्सुद्दीन शाहदरा दिल्ली के इलाके में सब्जी व्यापारी का काम करता था। उस दौरान वह अन्य आरोपी व्यक्तियों के संपर्क में आया, जो अनाधिकृत रूप से शिकायतकर्ता कंपनी की संपत्ति बेचते थे। उसने उसका उपयोग करके लावारिस संपत्ति की पहचान की उसी क्षेत्र में ठेकेदार की स्थिति और संपत्ति के जाली दस्तावेज बनाए और कानूनी शीर्षक का रंग देने के लिए बिक्री विलेख के माध्यम से उसे अपने संपर्कों में स्थानांतरित कर दिया। जांच के दौरान वह अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज/जीपीए पेश नहीं कर पाया