अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, उतरी रेंज -द्वितीय टीम ने आज एडवोकेट वीरेंद्र हत्या कांड में वांछित एक मुख्य आरोपित शूटर को अरेस्ट किया हैं। अरेस्ट किए गए आरोपित का नाम प्रदीप पहलवान उर्फ़ प्रवीण उर्फ़ बेबी, उम्र 39 साल, निवासी गांव सन्नौठ, नरेला, दिल्ली हैं। ये आरोपित एडवोकेट वीरेंद्र निवासी डीडीए मल्टी-स्टोरी, सेक्टर- 12 , द्वारका, दिल्ली की हत्या करने के बाद से ही फरार चल रहा था। इस आरोपित के खिलाफ थाना द्वारका , दक्षिण में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34 और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में अरेस्ट किया गया हैं। ये जानकारी डीसीपी, विशेष क्राइम रविंद्र यादव ने आज दी हैं।
डीसीपी, विशेष क्राइम रविंद्र सिंह यादव ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गत 1 अप्रैल 2023 बाइक सवार दो अभियुक्तों ने अधिवक्ता वीरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। थाना द्वारका साउथ में हत्या एवं शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा नंबर – 158/2023 दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, यह सामने आया है कि घटना में प्रदीप उर्फ़ प्रवीण और नरेश उर्फ़ लाला शामिल हैं, क्योंकि उनके और मृतक वीरेंद्र के बीच एक विवाद चल रहा था । मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की विभिन्न टीमों को भी आरोपितों का पता लगाने और गिरफ्तारी के काम में लगा दिया गया । यादव का कहना हैं कि संयुक्त आयुक्त पुलिस एस.डी. मिश्रा और पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने इंस्पेक्टर संदीप तुषीर और इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में उप निरीक्षक सतेंद्र दहिया, उपनिरीक्षक संजीव गुप्ता, उप निरीक्षक प्रदीप दहिया, उप निरीक्षक सुखविंदर, सहायक उप निरीक्षक अशोक, सहायक उप निरीक्षक सुनील, सहायक उप निरीक्षक कुलभूषण, सहायक उप निरीक्षक प्रवीर, प्रधान सिपाहियों अजय, गौरव, प्रदीप, अशोक, सचिन, देवेंद्र, नितिन, अनुज और सिपाही विशाल की एक टीम गठित की। टीम ने आरोपित व्यक्तियों की तलाश के लिए तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी पर काम किया। आरोपितों ने अपने फोन बंद कर दिए थे और कोई उपकरण इस्तेमाल नहीं कर रहे थे । सूत्रों से जानकारी जुटाते हुए टीम इस बात का पता लगा सकी कि आरोपित प्रदीप सफेद रंग की DL4CAJ9171 नंबर की एक्सेंट कार का इस्तेमाल कर रहा है। वाहन को ट्रैक करने और मार्ग का पता लगाने के लिए सभी निकास बिंदुओं, टोल नाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए गए कैमरों की जांच के लिए टीम को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। जैसे ही टीम को उसका अपनाया गया मार्ग पता लगा तभी संभावित रूटों के टोल बूथों पर टीम के सदस्यों को तैनात कर दिया गया। इस बीच, खुफिया जानकारी भी विकसित की जा रही थी। आरोपित लगातार इधर-उधर घूम रहा था और हर समय अपना ठिकाना बदल रहा था। वह अपने वाहन में सोता था और ज्यादातर राजमार्गों से दूर छोटे गांवों के रास्ते अपनाता था। टीम ने एनसीआर, यूपी, हरियाणा आदि में प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर उसका पीछा किया। टीम की मेहनत रंग लाई और आरोपित व्यक्ति प्रदीप उर्फ़ प्रवीण उर्फ़ बेबी, 39 वर्ष, निवासी गांव सन्नोठ, नरेला दिल्ली को बहालगढ़ क्षेत्र (सोनीपत, हरियाणा) से दबोचा गया। आरोपित भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पीछा किया गया परन्तु प्रधान सिपाही अजय और गौरव ने उसे दबोच लिया। आरोपित प्रदीप द्वारा अवैध हथियार रखने के आरोप में मुकदमा नंबर 83/2023, भारतीय दंड संहिता की धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया ।
अभियुक्त का ब्यौरा:
आरोपित प्रदीप का जन्म 1984 में गांव सन्नोठ, नरेला, दिल्ली में हुआ । उसने 8वीं तक ही पढ़ाई की थी और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उसके बाद उसने गुरु हनुमान अखाड़ा , रोशन आरा रोड, दिल्ली में कुश्ती शुरू की । उसे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने परिवार से पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा था । इसलिए वह अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए वाहन चोरी करने लगा। वर्ष 2008 में, उसे पुलिस ने जब पकड़ा तब वह चोरी की कार की नंबर प्लेट बदल रहा था, जिसे उसने अंबा सिनेमा, दिल्ली से चुराया था और इस बारे में थाना रूप नगर, दिल्ली में गाड़ी चोरी का मामला दर्ज था । आरोपी के परिवार का मृतक अधिवक्ता वीरेंद्र नरवाल से संपत्ति का विवाद चल रहा था। प्रदीप उर्फ बेबी ने अपने सहयोगियों के साथ 2017 में मृतक अधिवक्ता को खत्म करने की कोशिश की, जिसके लिए मुकदमा नंबर – 259/17, भारतीय की धारा 307/34 और 25/27 शस्त्र अधिनियम, के तहत थाना प्रशांत विहार में मामला दर्ज किया गया था ।
बरामदगी•
अपराध में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस।
• एक्सेंट कार पिछली भागीदारी:
1. प्राथमिकी संख्या 547/05, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394/34 के तहत, थाना नरेला, दिल्ली।
2. प्राथमिकी संख्या 286/08, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419/468 के तहत, थाना रूप नगर, दिल्ली।
3. प्राथमिकी संख्या 285/08, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/411 के तहत, थाना रूप नगर, दिल्ली।
4. प्राथमिकी संख्या 230/10, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत, थाना उत्तरी रोहिणी, दिल्ली।
5. प्राथमिकी संख्या 204/10, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/411 के तहत, थाना बदर पुर, दिल्ली।
6 प्राथमिकी संख्या 621/11, भारतीय दण्ड संहिताकी धारा 379 के तहत, थाना नरेला, दिल्ली।
7. प्राथमिकी संख्या 503/11, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत, थाना प्रशांत विहार, दिल्ली।
8. प्राथमिकी संख्या 370/11, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/411 के तहत, थाना विकास पुरी, दिल्ली।
9. प्राथमिकी संख्या 530/11, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/411 के तहत, थाना प्रशांत विहार, दिल्ली।
10. प्राथमिकी संख्या 189/13, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/411 के तहत, थाना कीर्ति नगर, दिल्ली।
11. प्राथमिकी संख्या 560/13, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/411 के तहत, थाना प्रशांत विहार, दिल्ली।
12. प्राथमिकी संख्या 259/17, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/34 के तहत और 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना प्रशांत विहार, दिल्ली।