अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक और निजी स्थानों पर संचालित लाउडस्पीकर व जन संबोधन प्रणाली के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत संबंधित अथोरिटी से पूर्व अनुमति के बिना धार्मिक निकायों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। उन्होने कहा कि सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि वे निर्धारित सीमा के तहत शोर स्तर को लाने के लिए अदालत के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।
उन्होंने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर और जन संबोधन प्रणाली का इस्तेमाल, किसी सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव को छोड़कर (रात दस बजे से 12 बजे तक) रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव को दी गई यह छूट साल में 15 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर के लिए शोर का स्तर दस डेसिबल (ए) से अधिक नहीं हो तथा किसी निजी स्थान के मामले में यह स्तर पांच डेसिबल (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।
पुलिस अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच साईलंस जोन में कोई हॉर्न नहीं बजाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए पूरे राज्य में मोटर साइकिलों पर साइलेंसर लगे हों। साथ ही, जष्न में फायरिंग व शराब, मादक पदार्थ और हिंसा को बढावा देने वाले गानों पर भी रोक लगाने के लिए कहा गया है। उन्होनें बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार किसी को भी मेलों, धार्मिक जुलूस, विवाह समारोह और अन्य सार्वजनिक समारोह में या किसी भी शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच जन संबोधन प्रणाली के इस्तेमाल से बचें।