अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट
नोएडा : समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की हत्या के आरोपियों रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, योगेश डबरा और उमेश पंडित को हत्या का दोषी करार देते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में हत्या के अन्य आरोपियों जोगेंद्र जुगला, योगेंद्र लाला और हरेंद्र को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया गया है। कोर्ट में मौजूद पुलिस अधिकारियों और भारी संख्या में पुलिसकर्मी ने सजा घोषित होने के बाद आरोपियों हिरासत में लेकर उन्हे जेल पहुंचा दिया है।
सूरजपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज सुबह से ही भारी हलचल थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसकी अगुवाई डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान कर रहे थे. अपर जिला जज चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों की वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद हत्या के आरोपियों रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, योगेश डबरा और उमेश पंडित को हत्या का दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. रणदीप भाटी और कुलवीर भाटी पर 85500 रुपए का जुर्माना भी लगाया. उमेश पंडित और योगेश डाबरा 112500 का जुर्माना लगाया है. जोगेंद्र जुगला, योगेंद्र लाला और हरेंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने कहा कि चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” की सफलता है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और नेता चमन भाटी की 10 साल पहले 24 अप्रैल की डबरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, यह हमला जब हुआ था उसे दिन चमन भाटी की सुरक्षा में तैनात जवान छुट्टी पर गए हुए थे. हमलावर चमन भाटी के घर में दीवार फांदकर घर घुसे थे और गोलियो छ्लनी कर उनकी जान ले ली थी. इस हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था.
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