अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: मानेसर इलाके में आठ वर्ष की बच्ची का अपहरण करके बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने वारदात के कुछ देर बाद ही आरोपित को अरेस्ट कर अब मात्र 03 दिनों में आरोपित के खिलाफ तैयार किया चालान आज अदालत में पुलिस ने पेश कर दिया। पुलिस की माने तो अदालत में पेश किए गए चालान के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के बाद आरोपित को जल्दी ही सजा मिलेगी। इस केस की ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगी।
पुलिस प्रवक्ता बताते हैं कि बीते 24 मार्च -2021 को थाना महिला मानेसर, गुरुग्राम में देर रात्री कन्ट्रोल रुम से एक सूचना मिली कि एक आठ वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ जबरन बलात्कार करने की वारदात को अंजाम दिया गया हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गई जहां पर पुलिस टीम को एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किए जाना पाया गया और पीङिता बच्ची की हालात नाजुक होने के कारण बच्ची को तुरन्त ईलाज के लिए एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर मौजूद सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। पुलिस टीम ने सीन ऑफ क्राईम, एफ.एस.एल. व फिंगरप्रिन्ट की पुलिस टीमों को घटनास्थल पर बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया।
प्रवक्ता की माने तो पुलिस टीम ने पीड़ित बच्ची के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर थाना महिला मानेसर में भारतीय दंड सहिंता की धारा 363, 366, 342, 506.व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे की वारदात की संगीनता को देखते हुए के.के. राव, पुलिस आयुक्त, ने इस मुकदमें में आरोपित को अतिशीघ्रता से अरेस्ट करने के आदेश देते हुए विशेष पुलिस टीमों को भी आरोपित को अरेस्ट करने के लिए तैनात किया गया था। इस मुकदमे में पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार कार्रवाई करते हुए वरुण सिंगला, पुलिस उपायुक्त मानेसर की देखरेख ने निरीक्षक पूनम हुड्डा, प्रभारी थाना महिला मानेसर की पुलिस टीम ने तत्परता व कुशलता से कार्रवाई करते हुए अपनी मेहनत,लगन व समझबुझ से इस मुकदमे में बच्ची का अपहरण करके बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित आदर्श पाण्डेय, निवासी गाँव कादीपुर,फैजाबाद,उत्तर-प्रदेश, हाल निवासी गाँव खोह मानेसर, गुरुग्राम को वारदात वाले दिन ही कुछ घंटों के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। इस आरोपित को अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायिक हिरालत में भेजा गया।