अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: जिला में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए फसल अवशेष जलाने पर 57 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को संबंधित लोगों के बारे आगामी कार्रवाई की अनुशंसा की है। जिलाधीश एवं उपायुक्त यशपाल ने बीते दिनों दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धान व अन्य फसलों के अवशेष जलाने पर रोक लगा दी थी। जारी आदेशों के उपरांत जिला में विभिन्न दिवसों को एक्टिव फायर लोकेशन से पराली जलने की सूचना मिली।
जिसके उपरांत कृषि विभाग व राजस्व कॢमयों ने मौके पर जाकर सूचना पुष्टि की। जोकि धारा 144, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सपंठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन है। उपायुक्त ने कहा कि बीते कई दिनों से जारी प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी बेहद गंभीर है। साथ ही हरियाणा की मुख्य सचिव द्वारा भी प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसे में सभी जिलावासियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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