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दिल्ली नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी गैरजरूरी दफ्तर और सेवाएं 31 मार्च तक बंद: अरविन्द केजरीवाल

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट  
नई दिल्ली:दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के प्रमुखों के साथ शुक्रवार सुबह दिल्ली सचिवालय में बैठक की। इस दौरान दिल्ली सरकार की गैर जरूरी सेवाओं को 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही गैर जरूरी सेवाओं के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दे दी गई है। जरूरी सेवाओं में 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को घर से काम की छूट की भी वरियता दे सकते हैं। हालांकि, यह छूट देना का अधिकार विभागाध्यक्ष को होगा। विभागाध्यक्ष ही यह तय करेंगे कि जरूरी सेवाओं में 55 वर्ष से अधिक उम्र के कौन से कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभाग के प्रमुखों को शनिवार सुबह तक घर से काम करने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक के दौरान यह भी तय हुआ कि संविदा के किसी कर्मचारी का घर से काम के दौरान तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान कहा कि दिल्ली में कोरोना अभी तक हम काफी अच्छे तरीके से नियंत्रित किये हुए हैं और अभी तक कम्युनिटी स्प्रीड (सामुदायिक फैलाव) नहीं हुआ है। इसको इसी तरह से नियंत्रित करके रखना होगा। इसलिए हमें जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, उसे हम उठाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सभी विभागाध्यक्षों की यह बैठक इसलिए बुलाई गई है, ताकि दो-तीन जरूरी चीजों पर बात कर कार्रवाई की जा सके। कोरोना को रोकने में हमारे अपने कर्मचारियों और लोगों के सहयोग की काफी जरूरत है। हमें दो कार्य करने है, पहली, जो भी पब्लिक डीलिंग की गतिविधियां हैं, उन पब्लिक डीलिंग गतिविधियों को हम दो भागों आवश्यक और गैर आवश्यक में विभाजित करेंगे। यह अपने विभाग के अंदर अकाउंट, विजिलेंस और पर्सनल विभाग की गतिविधियों की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि उन पब्लिक डीलिंग गतिविधियों की बात कही जा रही हैं, जिसमे हम जनता को सेवाएं देते हैं। उन पब्लिक डीलिंग में आवश्यक और गैर आवश्यक दो वर्ग है। जितनी भी गैर आवश्यक गतिविधियां हैं, उसे बंद कर देंगे। मसलन, एसडीएम के यहां लोगों के केसेज लगे हुए हैं। वो बन्द हो जाएंगे। उन केसों की सुनवाई 10 दिन बाद कर ली जाएगी। हमारे रजिस्ट्रार के कार्यालय बन्द हो सकते हैं। लेकिन डीएम और एसडीएम कोरोना को लेकर जो भी गतिविधि कर रहे हैं, वह गतिविधि आवश्यक है और वह बन्द नहीं हो सकती है। राशन विभाग में राशन का बंटना जरूरी है, लेकिन जो लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, वह आवश्यक नहीं है। इसे बंद किया जा सकता है। लोग पूछने आते हैं कि मेरा कार्ड बना कि नही बना, यह गैर आवश्यक है, यह बन्द हो सकता है। इसी तरह, एक ही विभाग के अंदर कुछ कार्य बेहद आवश्यक होते हैं और कुछ आवश्यक नहीं होते हैं। सभी विभागाध्यक्ष आवश्यक व गैर आवश्यक गतिविधियों की सूची बनाकर आदेश जारी कर दें।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आवश्यक और गैर आवश्यक गतिविधियों केअलावा,सभी विभागों में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी भी एक सूची बना ली जाए कि किसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। यह सभी विभागाध्यक्षों को तय करना है और शनिवार सुबह तक इन कर्मचारियों की सूची बना ली जाए। विभाग में जितने भी गैर आवश्यक कर्मचारी हैं, उनके लिए आदेश जारी कर दिया जाए कि वे अपने घर पर रह कर ही काम करें। जरूरी व गैर जरूरी सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग महामारी रोग अधिनियम के तहत आदेश जारी करेगा। वही, विभागों के कर्मचारी, जिनमे से कुछ को घर से काम करने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं हो रही है। यह भी अपने आदेश में स्पष्ट करेंगे कि वे सभी घर से काम करेंगे और इस दौरान सभी मोबाइल फोन पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। यदि उनकी जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें कार्यालय बुला सकते हैं। ऐसे कर्मचारी अपने घर पर रहते हुए भी विभाग के कार्य के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन वे कार्यालय नहीं आएंगे। यह सभी आदेश 31 मार्च 2020 तक मान्य होंगे। साथ ही आवश्यक सेवाओं के 55 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों को घर से काम को वरियता दे सकते हैं। हालांकि ऐसे कर्मचारियों का निर्णय विभागाध्यक्ष करेंगे। सीएम ने कहा कि अस्पतालों में व अन्य जगहों पर कई डाक्टर 55 वर्ष से अधिक के हैं, उन्हें घर से काम की इजाजत नहीं मिल सकती है। इस कारण 55 साल से अधिक के किन कर्मचारियों को घर से काम की इजाजत देना है, यह विभागाध्यक्ष तय करेंगे।

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