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फरीदाबाद हरियाणा हाइलाइट्स

खादय उत्पाद तैयार करने वाली फैक्टरी को सील करने के साथ-साथ 10 लाख रुपए जुर्माना लगाएं अधिकारी:राजेश नागर

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
कुरुक्षेत्र:हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री राजेश नागर ने कहा कि लोगों को मिलावटी व मापदंडों पर खरा न उतरने वाले खाद्य पदार्थ बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में पनीर जैसे खाद्य पदार्थ मापदंडों पर खरा न उतरने पर फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए है। इन आदेशों के साथ-साथ प्रशासन को पनीर का एक सैम्पल फेल आने पर अधिकतम 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाए। इतना ही नहीं शेष 2 सैम्पलों में भी रिपोर्ट आने के बाद अगर पनीर का सैम्पल फेल आता है तो दोनों सैम्पलों में 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए।

राज्यमंत्री राजेश नागर बुधवार को नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त नेहा सिंह ने प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यमंत्री राजेश नागर व विधायक अशोक अरोड़ा का स्वागत किया और एजेंडों की 15 शिकायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एजेंडे की 15 शिकायतों में से 10 शिकायतों का समाधान मौके पर कर दिया गया है और शेष 5 शिकायतों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है। राज्यमंत्री ने सेक्टर 3 रामपुरा निवासी प्रेमचंद की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिए कि किसी भी दुकानदार या फैक्टरी संचालक को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और ना ही सरेआम मिलावटी या बिना मापदंडो के खाद्य पदार्थ बेचने दिए जाएगे। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिए कि पनीर के एक सैंपल के फेल होने पर फैक्ट्री संचालक पर अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए और फैक्ट्री को सील किया जाए। इसके साथ ही 2 अन्य सैंपलों की रिपोर्ट अगर नियमों के विपरीत आती है तो प्रत्येक सैम्पल के फेल होने पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इस मामले में प्रशासन की तरफ से पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई जाए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक एफआईआर दर्ज कर पूरी जांच करे। राज्यमंत्री ने गांव धुराली निवासी नरेन्द्र कुमार की शिकायत पर जमीन की फरमाइश करने के बाद तक तकसीम का दावा डालने, बीजेपी पार्टी पिहोवा के अध्यक्ष सतीश कुमार की शिकायत, गांव बारना निवासी बतेरी देवी की शिकायत के मामले में कोर्ट के आदेश आने के बाद कार्रवाई करने, लालू कालोनी निवासी, लाडवा के शिव चरण निवासी की शिकायत पर कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लेने के निर्देश दिए है। राज्यमंत्री ने गांव डूमर खां निवासी गुलाब सिंह, लाडवा निवासी मीनू, गांव निवारसी निवासी बलबीर सिंह, गांव सिरसला निवासी शारदा रानी, रतगल निवासी विक्रम सिंह की शिकायत को सुना और उनका समाधान किया। इस मौके पर उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, एडीसी सोनू भट्ट, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा सहित अन्य अधिकारीगण व अन्य लोग उपस्थित थे।

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