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अपराध चंडीगढ़ हरियाणा

एंटी करप्शन ब्यूरो,अंबाला ने जे.ई. तरुण वर्मा, नगर परिषद व विशाल को 25000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो,अम्बाला की टीम द्वारा आज सोमवार को  तरुण वर्मा जे.ई., नगर परिषद, कैथल को शिकायतकर्ता से 25,000/-रूपए. नकद बतौर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों व सह आरोपित  विशाल, मैनेजर/विशेषज्ञ सामाजिक लामबंदी और संस्थागत विकास SMID एवं प्रधान मंत्री आवास योजना, कैथल को दुर्गा स्वीट हाउस, करनाल रोड, कैथल से गिरफ्तार किया है तथा इस सम्बन्ध में मुकदमा नंबर- 13 दिनांक, 31 मार्च 2025, धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में दर्ज किया गया है।शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो, अम्बाला को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके द्वारा अपनी पत्नी के नाम घर बनाने के लिए  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली कुल 2,50,000/- रुपए अनुदान राशि के लिए आवेदन किया था। इस अनुदान राशि में से कुल 1,00,000/-रूपए. अनुदान राशि उसकी पत्नी के खाता में आ चुकी है। आरोपित  विशाल मैनेजर/विशेषज्ञ, सामाजिक लामबंदी और संस्थागत विकास विशेषज्ञ SMID प्रधानमंत्री आवास योजना, कैथल व आरोपित  तरुण वर्मा जे.ई., नगर परिषद कैथल उसकी पत्नी के खाता में प्राप्त 1,00,000/-रूपए अनुदान राशि की पहली किस्त व अनुदान राशि की बकाया 1,50,000/-रूपए. दूसरी किस्त को ड्रा करवाने की एवज में उससे 50,000/-रूपए नकद राशि बतौर रिश्वत की मांग की गई। उसके व आरोपितों  द्वारा आपसी सहमति उपरान्त उपरोक्त 50 हजार रुपए बतौर रिश्वत राशि में से आरोपितों द्वारा आज सोमवार को कुल 25,000/-रुपए (पहली किस्त) के रूप में रिश्वत की मांग की गई है।शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई  करते हुए एसीबी, अम्बाला की टीम ने आरोपित  तरुण वर्मा जे.ई., नगर परिषद, कैथल को सह आरोपित  विशाल उपरोक्त के कहे अनुसार शिकायतकर्ता से कुल 25,000/- रूपए नकद बतौर रिश्वत राशि ली गई तथा शिकायतकर्ता से रिश्वत राशि लेने उपरांत आरोपित  विशाल वर्मा, जे.ई. द्वारा सह आरोपित विशाल उपरोक्त को दुर्गा स्वीट हाउस बुलाया गया।  इस पर उपरोक्त दोनो आरोपितों को दुर्गा स्वीट हाउस, करनाल रोड, कैथल से गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी कार्यवाही गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई तथा इस कार्रवाई  में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है। 

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