अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो, अंबाला की टीम ने आज बिना वजह गिरफ्तारी की खौफ दिखा कर पीएस साइबर सेल ,सेक्टर -23 , सोनीपत में तैनात सहायक उप -निरीक्षक संजय कुमार , नंबर -1353 को 80000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपित सहायक उप-निरीक्षक संजय कुमार के खिलाफ पीएस एंटी करप्शन ब्यूरो, अंबाला में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे एसीबी की अपनी कार्रवाई जारी है.
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता अमन निवासी गुरु तेग बहादुर कालोनी, कैथल ने एंटी करप्शन ब्यूरो, अम्बाला को दी गई शिकायत मे आरोप लगाया कि वह पेहवा गुरूद्वारा मे सेवा करता है। उसकी वहाँ जानकारी हिम्मत सिंह निवासी करनाल से हो गई थी। उसके द्वारा हिम्मत सिंह से जुलाई 2024 में 2 लाख रूपए उधार लिए थे। हिम्मत सिंह द्वारा सितम्बर 2024 में उससे 2 लाख रूपए वापिस देने बारे कहा गया। जिस पर उसने अपने दोस्त लवप्रीत सिंह, निवासी इंद्री, जिला करनाल से 2 लाख रूपए मांगे। लवप्रीत द्वारा उसके कहने पर हिम्मत सिंह के खाता में 2 लाख रूपए ट्रांसफर कर दिए।उनका कहना है कि फरवरी 2025 में उसके पास हिम्मत सिंह का फोन आया, जिसने उसे बताया कि आपने जो 2 लाख रूपए मेरे खाता में लवप्रीत सिंह से डलवाए है, उस सम्बन्ध में साईबर थाना सोनीपत से पुलिस उसके ऑफिस में आई है, आप लवप्रीत से पता करें कि उसके द्वारा मेरे खाता में 2 लाख रूपए कहां से डलवाए है।दिनांक 27 फ़रवरी 2025 को वह लवप्रीत के घर इन्द्री गया तो उसी समय सोनीपत साईबर पुलिस हिम्मत सिंह के साथ मौका पर आ गई। आरोपित सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार उपरोक्त द्वारा उससे कहा गया कि लवप्रीत द्वारा जो 2 लाख रूपए हिम्मत सिंह के खाता में डाले गए है, वह फ्रॉड राशि है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार उसको इस प्रकरण में दर्ज मुकदमा नंबर-10/2025 थाना साइबर सेल सेक्टर-23 सोनीपत में गिरफतार करने का दबाव बनाकर उससे 80,000/-रूपए नकद बतौर रिश्वत राशि मांग रहा है। शिकायतकर्ता अमन उपरोक्त की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी,अम्बाला की टीम ने आरोपित सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार न.1353/सोनीपत थाना साइबर सेल सेक्टर-23 सोनीपत को शिकायतकर्ता से 80,000/-रूपए नगद बतौर रिश्वत राशि लेते हुए थाना साइबर सेल सेक्टर-23 सोनीपत से आज मंगलवार को गिरफतार किया गया है। यह पूरी कार्रवाई गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई तथा इस कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।
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