अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला: पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रभारी रायपुररानी राजेश कुमार के नेतृत्व में 44 लाख की धोखाधड़ी में आरोपित को अरेस्ट किया गया हैं । अरेस्ट किए गए आरोपित का मेवा सिंह निवासी तीलवान जिला बरनाला, पंजाब हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अजीत कुमार निवासी सेक्टर- 25 पंचकूला में शिकायत दर्ज करवाई कि उसका गढी कोटाहा में स्टड फार्म है जहां पर वह घोडो का कारोबार करता है और खरीद -बेच करता है जिसने बताया कि उसने दिनांक 3.7.2022 एक व्यक्ति हरदीप सिंह निवासी मानसा, पंजाब से एक मारवाड़ी नस्ल के घोडे को लेने के लिए 44 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था ।
जिसने घोड़ा दिखाया और कहा कि बिल्कुल ठीक है कहा कि मेरी जिम्मेवारी है अगर कोई समस्या हुई तो इसके बाद शिकायतकर्ता घोडे को लेकर आ गए जब घर पर घोड़े को लेकर आए तो घोडा चलने में परेशानी कर रहा था तभी डॉक्टर को चेक करवाया जो डॉक्टर ने कहा कि घोड़े को 2 वर्ष पुरानी बीमारी है जिस बात को लेकर हरदीप सिंह से सम्पर्क किया जिसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और डॉक्टर ने कहा कि घोडे के टेम्पोरेरी इंजेक्शन लगाए हुए थे जिसका प्रभाव खत्म होने पर घोडा चलने में असमर्थ हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने हरदीप सिंह को घोडे के फोटो व वॉयस मैसेज भेज जिसने फोन उठाना बंद कर दिया और फोन को स्विच ऑफ कर दिया, फिर शिकायतकर्ता ने थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि घोडे के स्वास्थ्य को लेकर धोखाधड़ी की है जो चलने में लगडापन कर रहा है जिस घोडे की कोई कीमत नहीं है जिस बारे थाना में प्राप्त शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 120-बी0 के तहत मामला दर्ज किया गया । इस मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मामले में संलिप्त आरोपित को गत 18 अप्रैल 2023 को अरेस्ट किया गया । अरेस्ट किए गए आरोपित को पेश अदालत 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया हैं ।
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